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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    EPF खाते से पैसा निकालने में हो रही है मुश्किल, ई-नॉमिनेशन तो नहीं इसकी वजह? तुरंत करें ये काम

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 14 Jan 2023 05:45 PM (IST)

    EPFO द्वारा ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको खाते से निकासी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप ले ...और पढ़ें

    epfo news how to file e nomination online (Jagran File Photo)
    epfo news how to file e nomination online (Jagran File Photo)

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईपीएफ खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) की ओर से ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया गया है, जिसके लिए ईपीएफओ की ओर से सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसके फायदे के बारे में जान सकें। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपने ईपीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनी नहीं जोड़ा है, उन्हें तुरंत ये काम पूरा कर लेना चाहिए।

    ई-नॉमिनेशन के काफी सारे फायदे हैं और वहीं आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको फंड निकालने के लेकर भविष्य में क्लेम सेटलमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम अपनी रिपोर्ट में ई-नॉमिनी जोड़ने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

    ई-नॉमिनेशन के फायदे

    पीएफ खाते में ई-नॉमिनी जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईपीएफओ के सदस्य की मृत्यु होने पर क्लेम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और क्लेम सेटलमेंट आसानी से ऑनलाइन ही पूरा कर लिया जाता है। पेपरलेस होने की वजह से क्लेम सेटलमेंट भी तेज हो जाता है। ई-नॉमिनी से आपके आश्रितों को आपकी पेंशन, बीमा और पीएफ का लाभ मिल जाता है।

    ई-नॉमिनेशन न जोड़ना पड़ सकता है भारी

    अगर आप अपने ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो आपको पैसा निकालते समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिना ई-नॉमिनी जोड़े पीएफ खाताधारक को केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही पैसा निकालने की इजाजत होती है। वहीं, किसी अनहोनी के समय आपके आश्रित भी मुश्किल में पड़ सकते हैं।

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    ई-नॉमिनी जोड़ने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    • सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर लॉग इन करें।
    • फिर सर्विस टैब में जाकर 'For Employees' पर क्लिक करें।
    • फिर Member UAN/Online Service पर क्लिक करें।
    • इसके बाद UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।
    • फिर मैनेज सेक्शन नें जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
    • अब नॉमिनी नाम, फोटो के साथ मांगी गई सभी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें।
    • इसके बाद Add New Button पर क्लिक कर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सभी नॉमिनी का शेयर तय करें। फिर सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उससे ई-साइन कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

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