सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pension में चाहिए मोटी रकम तो अपनाएं ये तरीका, EPFO ने जारी किया आवेदन का पूरा प्रोसेस

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
    Updated: Mon, 20 Feb 2023 06:57 PM (IST)

    ईपीएफओ ने आज उच्च पेंशन योजना के लिए ड्राफ्ट जारी कर दिया। ड्राफ्ट में इस बात का खाका खींचा गया है कि अगर किसी को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करना है तो उ ...और पढ़ें

    EPFO: How to Apply For Higher Pension Under Employees Pension Scheme EPS
    EPFO: How to Apply For Higher Pension Under Employees Pension Scheme EPS

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप पेंशन के रूप में मोटी रकम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। Employees Pension Scheme (EPS) के तहत उच्च पेंशन के लिए अंशधारक और उनके नियोक्ता अब आवदेन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने सोमवार को इस प्रक्रिया का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।

    आपको बता दें कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन के जरिए पेंशन योग्य वेतन कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ बेसिक सैलरी का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी गई थी (यदि यह कैप से अधिक है)।

    जारी हुआ संयुक्त विकल्प का फॉर्म

    एक कार्यालय आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फील्ड कार्यालयों द्वारा 'संयुक्त विकल्प फॉर्म' स्वीकार करने की गाइडलाइन जारी कर दी। EPFO ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए एक यूआरएल (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) जारी किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के माध्यम से जानकारी देंगे।

    क्या होगा प्रोसेस

    EPFO ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा। डिजिटल रूप से लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आवेदक को रसीद संख्या प्रदान की जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी उच्च वेतन वाले संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में एसएमएस के माध्यम से निर्णय की सूचना देंगे।

    खबरें और भी

    आवेदक द्वारा कोई भी शिकायत ईपीएफआईजीएमएस (EPFiGMS grievance portal) पर उसके संयुक्त विकल्प फॉर्म को जमा करने और देय अंशदान, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद दर्ज की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं।

    ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

    शीर्ष अदालत ने सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए 1 सितंबर, 2014 को छह महीने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया।

    ईपीएफओ ने की ये व्यवस्था

    ईपीएफओ सर्कुलर में उन पात्र अंशदाताओं के लिए उच्च पेंशन विकल्प भी प्रदान किया गया था, जिन्होंने या तो 5,000 रुपये से अधिक वास्तविक वेतन या 6,500 रुपये प्रति माह प्रचलित पेंशन योग्य वेतन पर योगदान दिया था या उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था। इसमें वे लोग भी शामिल थे, जिनके उच्च पेंशन के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

    ये भी पढ़ें-

    Mukhyamantri Abhyudaya Yojana: आईएएस की तैयारी के लिए पैसों की नो टेंशन, इस योजना में तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन

    पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना ठीक नहीं, राज्य सरकारों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता NPS का पैसा : केंद्र