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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    EPFO Rule: जॉब चेंज के साथ क्या UAN भी बदल जाता है, क्या कहता है ईपीएफओ का नियम

    Updated: Sun, 01 Dec 2024 06:00 PM (IST)

    EPFO Rule आपक बता दें कि अभी ईपीएफओ द्वारा एक्टिव यूएएन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि वह अपने यूएएन को एक्टिव ...और पढ़ें

    EPFO Rule: नौकरी के साथ-साथ क्या यूएएन भी बदल जाता है
    EPFO Rule: नौकरी के साथ-साथ क्या यूएएन भी बदल जाता है

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO) हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह अपने सदस्यों का अच्छे से अच्छी सर्विस दे। इसके लिए ईपीएफओ जल्द ही 3.0 (EPFO 3.0) प्रोजेक्ट ला सकता है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

    ईपीएफओ को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि जब भी जॉब चेंज होती है तो फिर ईपीएफओ में निवेश के लिए न्यू यूएएन नंबर (UAN Number) जनरेट करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम आपको नीचे इस सवाल का जवाब देंगे। इसका जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर यूएएन नंबर क्या है?

    यूएएन नंबर क्या है? (What is UAN Number?)

    यूएएन नंबर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। यह नबंर 12 डिजिट का होता है। हर ईपीएफओ के पास यूनिक यूएएन नंबर होता है। यह एक तरह से बैंक अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। इस नंबर के जरिये ईपीएफओ फंड से निकासी और ईपीएफओ अकाउंट को ट्रांसफर करने में मदद मिलती है।

    क्या बदलना पड़ता है यूएएन नंबर

    ईपीएफओ ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के अनुसार अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको यूएएन नंबर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। दरअसल, एक ईपीएफ अकाउंट पर एक ही यूएएन नंबर जारी होता है। अगर किसी मेंबर के पास दो ईपीएफओ अकाउंट होता है तो उन्हें उसे इन अकाउंट को मर्ज करवाना होता है। दरअसल, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के पास केवल एक ही पीएफ अकाउंट होना चाहिए।

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    अगर किसी के पास दो यूएएन नंबर होता है तो उसे ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर पिछले यूएएन सर्विस को वर्तमान यूएएन में ट्रांसफर करवाना होगा।

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    एक्टिव रखें यूएएन नंबर

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अनुसार सभी कर्मचारियों को अपना यूएएन नंबर एक्टिव रखना होगा। अगर यूएएन नंबर एक्टिव नहीं रहता है तो ईपीएफओ मेंबर को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ईपीएफओ ने यूएएन नंबर एक्टिव रखने की डेडलाइन 30 नवंबर 2024 दी थी, जो अब बीत चुकी है। अगर आपने भी अभी तक अपना यूएएन नंबर एक्टिव नहीं किया है तो आपको एक बार नियोक्ता या फिर ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए।

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