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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 01, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया, जानें आयकरदाताओं पर क्या होगा इसका असर

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Sat, 01 Oct 2022 06:48 PM (IST)

    Income Tax Return टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को CBDT की ओर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब करदाता 7अक्टूबर तक रिपोर्ट ...और पढ़ें

    Govt extends deadline for filing tax audit report till Oct 7
    Govt extends deadline for filing tax audit report till Oct 7

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को सात दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2022 कर दिया है। इसके बाद अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने वाले करदाता एक हफ्ते बाद तक इसे फाइल कर सकते हैं।

    आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि CBDT ने आयकरदाताओं और सभी पक्षों को टैक्स भरने में आ रही समस्या को देखते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब करदाता 7 अक्टूबर 2022 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं।

    30 सितंबर थी आखिरी तारीख

    आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के अनुसार, जिन भी आयकरदाताओं के खातों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उन्हें 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। अगर कोई करदाता तय समय सीमा के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करता है, तो उस पर आयकर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है।

    टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले व्यक्ति को आयकर की धारा 44AB के अनुपालन करने की आवश्यकता होती है और वह किसी वित्त वर्ष में इसका पालन नहीं करता है तो उसे आयकर अधिकारी की ओर से धारा 271B के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

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    लग सकता है इतना जुर्माना

    नियमों के मुताबिक, जुर्माना कुल बिक्री, टर्नओवर और कुल प्राप्तियों का 0.5 प्रतिशत हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 271B के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर किसी उपयुक्त कारण के चलते आपकी ऑडिट रिपोर्ट में देरी हुई थी, तो कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि यह आयकर अधिकारी पर निर्भर करता है। 

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