सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर से नहीं हटेगा 28 प्रतिशत का टैक्स, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Wed, 02 Aug 2023 09:13 PM (IST)

    ऑनलाइन गेम कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी का टैक्स फिलहाल लागू रहेगा। यह फैसला आज जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ...और पढ़ें

    GST Council Meet Decision: 28 percent GST on online gaming stays
    GST Council Meet Decision: 28 percent GST on online gaming stays

    HighLights

    1. ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स फैसला रहेगा लागू।
    2. 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला।
    3. लागू होने के 6 महीने के बाद होगी इसकी समीक्षा।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लगा 28 प्रतिशत का टैक्स फिलहाल बरकरार रहेगा। यह फैसला आज हुए 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया।

    बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग दांव के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

    दिल्ली के वित्त मंत्री ने किया विरोध

    वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम, जीजीआर (सकल गेमिंग राजस्व) पर टैक्स लगाना चाहते थे, फेस वैल्यू पर नहीं। वहीं कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए।

    लागू होने के 6 महीने के बाद किया जाएगा रिव्यू

    वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की मीटिंग के बाद कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लगा 28 प्रतिशत का टैक्स की समीक्षा इसके लागू होने के 6 महीने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक बदलाव के बाद 28 प्रतिशत के टैक्स का फैसला 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है।

    50वीं जीएसटी बैठक में लिया गया था फैसला

    आपको बता दें कि 11 जुलाई को हुई जीएसटी पैनल की पिछली यानी 50वीं बैठक में दांव के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया गया था जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के दुनिया से इस फैसले की जमकर आलोचना की गई थी।

    इस फैसले से पहले ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगता था जिसे 10 प्रतिशत बढ़ाकर जीएसटी काउंसिल ने 28 प्रतिशत कर दिया था। आज की जीएसटी बैठक में इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक टैक्स कानून में बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाना था।

    खबरें और भी

    क्या है जीएसटी परिषद?

    जीएसटी परिषद, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।