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    GST Council Live Updates: 'सीमेंट, कार, टीवी और...', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया क्या-क्या होगा सस्ता?

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 09:53 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की महाबैठक चली जो रात 9.15 बजे के आसपास खत्म हुई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। यानी मीटिंग ...और पढ़ें

    10 घंटे तक चली मीटिंग रात दस बजे खत्म हुई।
    10 घंटे तक चली मीटिंग रात दस बजे खत्म हुई।

    नई दिल्ली| GST Council Meeting Update : बुधवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की लंबी बैठक हुई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक चली। काउंसिल ने दो स्लैब, 5% और 18%, लागू होंगे। 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सभी राज्यों ने इन प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। अब जीएसटी काउंसिल के फैसले 22 सितंबर से लागू हो सकते हैं।

    मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फेंस की और बताया कि क्या-क्या सामान सस्ता होगा। 

    यह भी पढ़ें- GST Council Meeting: सीमेंट पर 28% तो सरिया पर 18%... घर बनाने के किस सामान पर लगता है भारी भरकम जीएसटी?

    निर्मला सीतारमण ने बताया क्या-क्या हुआ सस्ता?

    - दूध, छेना पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब शून्य (0) GST स्लैब में डाला गया है। यानी अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

    - रोजमर्रा के सामान शैंपू, तेल, साबुन समेत नमकीन, पास्ता, नूडल्स और कॉफी पर 5% जीएसटी लगेगा। 

    - कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लागू होगा। 

    - टीवी पर 28% से 18% जीएसटी हुआ।

    - 33 जीवन रक्षक दवाइयां GST से बाहर। इनमें तीन कैंसर की दवाएं शामिल हैं।

    - हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हुआ।

    रोजमर्रा के कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते?

    - हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश शेविंग क्रीम पर अब 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक 18 फीसदी लगता था। 

    - बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड पर 12 फीसदी के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। 

    - प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्चर पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी तक इस पर 12 फीसदी जीएसटी लागू था। 

    - बच्चों के दूध पिलाने वाली बोतल, बच्चों के नैपकिन्स और क्लीनिकल डायपर पर 12 फीसदी से जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

    - सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स पर अब 12 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। 

    40% का नया स्लैब प्रस्तावित- सूत्र

    काउंसिल ने टैक्स स्लैब की संरचना को और सरल बनाने पर सहमति जताई। 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया। अब सिर्फ दो ही मुख्य स्लैब रहेंगे- 5% और 18%। इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि सिन गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है।

    पहले दिन की मीटिंग के मुख्य फैसले

    1. ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया पर सहमति बनी।

    2. निर्यातकों के लिए रजिस्ट्रेशन का समय 1 महीने से घटाकर 3 दिन कर दिया गया।

    3. 2500 रुपए तक के कपड़े और फुटवियर पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया। पहले 1,000 रुपए से ऊपर के सामान पर 12% टैक्स लगता था।

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