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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR जमा करने के कितने दिनों बाद मिलता है Refund? यहां जानें रिफंड का पूरा गणित

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Mon, 17 Jul 2023 12:06 AM (IST)

    Income Tax Refund इनकम टैक्स रिफंड काफी हद तक आपके आईटीआर भरने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप सही तरीके से आईटीआर फाइल करते हैं तो अधिकतम छह महीने ...और पढ़ें

    जानिए कितने दिनों में मिलता है आईटीआर रिफंड?
    जानिए कितने दिनों में मिलता है आईटीआर रिफंड?

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ITR जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं, लेकिन इनकम जमा करते समय लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिफंड कब मिलेगा। समय पर इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको इस पूरा प्रोसेस समझना चाहिए।

    कैसे काम करता है ITR Refund सिस्टम?

    आईटीआर रिफंड का समय जानने पहले आपको समझना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। किसी व्यक्ति को उस समय ही इनकम टैक्स रिफंड दिया जाता है, जब वो अपने ऊपर बन रही देनदारी से ज्यादा इनकम टैक्स जमा कर देता है या फिर उसका टीडीएस कटता है। आईटीआर जमा करने के साथ ही वह रिफंड को क्लेम कर सकता है। इसके बाद रिफंड को टैक्सपेयर के खाते में जमा करा दिया जाता है।

    इन फैक्टर्स से रिफंड प्रभावित होता है?

    • अगर आप अपना आईटीआर सही तरीके से जमा करते हैं और सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हैं तो आपका रिफंड समय पर आ जाता है।
    • ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को रिफंड जल्दी मिलता है।
    • आईटीआर वेरिफिकेशन ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए ई-साइन करने पर इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी आपके बैंक खाते में आ जाता है।
    • डेडलाइन से पहले आईटीआर जमा करने वाले लोगों को जल्दी रिफंड मिलता है।

    Income Tax Refund मिलने में कितना समय लगता है?

    अगर आपने अपना आईटीआर सही तरीके से भरा है, तो आमतौर पर छह महीने तक आपको आईटीआर रिफंड मिल जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हुआ है और कुछ हफ्तों में ही आपको रिफंड मिल जाता है।

    बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड जारी होने पर एक मेल भेजा जाता है। आपके इसके स्टेटस को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मॉनीटर भी कर सकते हैं।

     

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