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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    LIC Unclaimed Amount: एलआईसी में लावारिस तो नहीं पड़ा है आपका पैसा? ऐसे ऑनलाइन करें पता

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Wed, 12 Jul 2023 11:10 AM (IST)

    LIC Unclaimed Amount एलआईसी में आप आसानी से अपने अनक्लेम्ड राशि का घर बैठे ही ऑनलाइन पता लगा सकते हैं। जब भी 10 सालों तक बीमा राशि को लेकर कोई दावा नह ...और पढ़ें

    LIC Unclaimed Amount: आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
    LIC Unclaimed Amount: आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी (LIC) में अपने पॉलिसीधारकों और उनके आश्रितों को सुविधा देती है कि वे आसानी से ऑनलाइन डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, प्रीमियम रिफंड या फिर किसी और प्रकार की अनक्लेम्ड राशि को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

    LIC में अनक्लेम्ड राशि पता करने के लिए कौन-से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

    • LIC की पॉलिसी नंबर
    • पॉलिसी होल्डर का नाम
    • जन्मतिथि
    • पैन कार्ड

    कैसे LIC की वेबसाइट पर चेक करें अनक्लेम्ड अमाउंट?

    अगर आप एलआईसी में अपनी पॉलिसी से जुड़ा कोई अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एलआई की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। https://customer.onlinelic.in/LICEPS/portlets/visitor/unclaimedPolicyDues/UnclaimedPolicyDuesController.jpf

    फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरकर सबमिट करनी होगी। इसके बाद अगर आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट निकल कर आता है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके केवआईसी के साथ कुछ संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

    कब किसी पॉलिसी को अनक्लेम्ड माना जाता है?

    कोई भी पॉलिसीहोल्डर या आश्रित सिनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में पैसा ट्रांसफर होने के 25 साल तक उसे क्लेम कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 2015 की धारा 126 के मुताबिक, अगर SCWF में पैसा पर 25 साल में क्लेम नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के पास फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसे अनक्लेम्ड मान लिया जाता है।

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    क्या है अनक्लेम्ड पॉलिसी के नियम?

    अगर बीमा कंपनी के पास किसी पॉलिसी को लेकर 10 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है तो उस पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फंड का उपयोग सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए किया जाता है।