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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Electric Vehicle खरीदने पर बचा सकते हैं एक लाख से अधिक का Income Tax, जानें कैसे मिलता है फायदा

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Published: Sun, 19 Feb 2023 02:55 PM (IST)Updated: Sun, 19 Feb 2023 03:04 PM (IST)

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर सरकार की ओर से आपको इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.50 लाख रुपये ...और पढ़ें

Income Tax Benefit on Electric Vehicle Purchase
Income Tax Benefit on Electric Vehicle Purchase

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप गाड़ी खरीदने और इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए विकल्पों की एक साथ तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए ईवी खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इससे टैक्स की बचत के साथ-साथ आपका गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा सकता है।

बता दें, सरकार मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जानते हैं आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

कैसे मिलता है लाभ?

पेट्रोल-डीजल के वाहनों के मुकाबले सरकार इस समय ईवी को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए इनकम टैक्स में धारा 80EEB को जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अगर ईवी खरीदने के लिए लोन लेता है, तो उसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में एक साल में 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है। यह लाभ ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर ही दिया जाएगा।

80EEB का फायदा

इनकम टैक्स की धारा 80EEB का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, कंपनी या फिर बिजनेस नहीं। इसकी खास बात यह है कि ईवी को निजी या फिर बिजनेस के लिए भी उपयोग करने पर फायदा उठाया जा सकता है। अगर ईवी बिजनेस में उपयोग हो रही है, तो फिर लोन पर 1.50 लाख रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान को बिजनेस के खर्चों रूप में दिखा सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना है कि ये छूट सरकार की ओर से एक अप्रैल, 2019 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक के लिए है।

80EEB के तहत छूट का पूरा कैलकुलेशन

उदाहरण के लिए आप 22 लाख रुपये की कोई ईवी खरीदते हैं और उसके लिए 20 लाख रुपये का लोन लेते हैं। तो 10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 लाख रुपये की ब्याज का भुगतान करना होगा। इस पर आप इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। बाकी 50,000 रुपये की आय टैक्सेबल होगी।

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