यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Income Tax डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, किसे भरना चाहिए आईटीआर 1
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले साल आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए बजट 2023 के बाद फरवरी महीने म ...और पढ़ें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-1 और ITR-4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
पिछले साल आयकर विभाग ने बजट 2023 के बाद आईटीआर फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस साल तीन महीने पहले ही इन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देश में वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होता है।
ITR-1 किनके लिए होता है?
- 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिक आईटीआर भर सकते हैं।
- यह कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है।
- इसके साथ ही 5 हजार रुपये तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है।

ITR-1 किनके लिए नहीं है?
- ऐसे नागरिक जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं।
- अनलिस्टेड कंपनी के निवेशक, कैपिटल गेन्स से कमाई और एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से इनकम या बिजनेस करने वाले नागरिक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
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ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का मिलेगा मौका
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते हुए उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें न्यू टैक्स रिजीम सलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है।
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अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ITR भरते ओल्ड टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करता है तो यह न्यू टैक्स रिजीम के तहत ऑटोमैटिकली इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है।
- न्यू टैक्स रिजीम में एचआरए और एलटीए टैक्स एग्जेम्पशन, सेक्शन 80सी और 80डी जैसी सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलता है।
- नई टैक्स रिजीम में करदाताओं को वेतन में से 50 हजार रुपये की स्टेंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी।
- नई व्यवस्था के तहत करदाता 80CCD (2) के तहत भी टैक्स डिटक्शन का लाभ ले सकते हैं।
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