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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Senior Citizen Income Tax Rules: सीनियर सिटिजन के लिए कैसा है नया टैक्स स्लैब? मिलेगा फायदा या पुराना बेहतर

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Mon, 06 Feb 2023 08:06 PM (GMT+05:30)

    New vs Old Tax Rules for Senior Citizens Income वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए टैक्स स्लैब को बदल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि यह पुराने स्लैब से कितना ...और पढ़ें

    Income Tax for Pensioners: See New Tax Regime In Details
    Income Tax for Pensioners: See New Tax Regime In Details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्कSenior Citizen New Tax Slab: केंद्रीय बजट 2023-24 में आम जनता को ध्यान में रखते हुए नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। इससे टैक्स की लिमिट को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है।

    सामान्य नागरिकों के साथ ही इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कुछ है। बाकी टैक्स स्लैब की तरह ही उनके स्लैब को भी बदल दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि सीनियर सिटिजन के लिए लाया गया टैक्स स्लैब पुराने से कितना अलग है और इसके क्या फायदे या नुकसान हैं।

    पुराना टैक्स स्लैब

    वो नागरिक, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, सीनियर सिटिजन टैक्स स्लैब के तहत अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। इसमें पुराने टैक्स स्लैब की बात करें तो सीनियर सिटिजन को अपने टैक्स का भुगतान कुछ इस तरह से करना होता है।

    • 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम - कोई टैक्स नहीं
    • 3 लाख रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की इनकम - 5%
    • 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख इनकम तक- 10,000 और पांच लाख से ऊपर की आय पर 20%
    • 10 लाख रुपये से ऊपर- 1.10 लाख और 10 लाख रुपये से ऊपर की राशि का 30%

    पहले आए नए टैक्स रिजीम के तहत स्लैब

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    FY 2022-23 में नए टैक्स रिजीम के तहत दिए गए टैक्स स्लैब में सीनियर सिटिजन को पहले कुछ इस तरह से टैक्स का स्लैब दिया गया था।

    • 0 से 2.5 लाख तक की इनकम- कोई कर नहीं
    • 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपये तक- 5 %
    • 5 लाख रुपये ऊपर और 7.5 लाख रुपये तक - 12,500 रुपये और 10%
    • 7.5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक- 37,500 रुपये और 15%
    • 10 लाख रुपये से ऊपर और 12.5 लाख तक- 75,000 रुपये और 20%
    • 12.5 लाख रुपये से ऊपर और 15 लाख तक- 1,25,000 रुपये और 25%
    • 15 लाख रुपये से ऊपर की इनकम- 1,87,500 रुपये और 30%

    इस बजट में आए टैक्स रिजीम के तहत स्लैब

    FY 2023-24 में नए टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटिजन के टैक्स स्लैब को बदल दिया गया है। इसके तहत अब नया स्लैब कुछ इस तरह है।

    • 0 से तीन लाख रुपये तक की इनकम- कोई टैक्स नहीं
    • 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक - 5%
    • 6 लाख रुपये से ऊपर 9 लाख रुपये तक - 10%
    • 9 लाख रुपये से ऊपर और 12 लाख रुपये तक- 15%
    • 12 लाख रुपये से ऊपर और 15 लाख रुपये तक- 20%
    • 15 लाख रुपये के ऊपर- 30%

    डिस्क्लेमर- यह सूचना सामान्य जानकारी पर आधारित है। कैलकुलेशन की पूरी समझ के लिए विशेषज्ञ की राय लें।

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