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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR Refund: अगर आपको नहीं मिला इनकम टैक्स का रिफंड तो कहां करें शिकायत, जानें पूरी डिटेल

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Sun, 06 Aug 2023 11:00 AM (IST)

    Income Tax Refund अगर आपने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन करदाता ने आईटीआर दाखिल कर दिया है व ...और पढ़ें

    अगर आपको नहीं मिला इनकम टैक्स का रिफंड तो कहां करें शिकायत
    अगर आपको नहीं मिला इनकम टैक्स का रिफंड तो कहां करें शिकायत

    HighLights

    1. अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो उसे आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए।
    2. आयकर विभाग के अनुसार अभी 3.44 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस कर लिया गया है।
    3. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।   

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ITR Refund: भारत सरकार को समय पर टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो उसे आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए अभी भी आखिरी मौका है। जिन भी करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी कई करदाता इनकम टैक्से के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

    आयकर विभाग के अनुसार अभी 3.44 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस कर लिया गया है। इन सभी करदाता को आयकर विभाग के द्वारा टैक्स का रिफंड भेजा जाएगा। करदाता को रिटर्न भरने के 7 से 120 दिनों के बाद रिफंड आ जाता है। कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है।

    इन कारणों की वजह से देर से आता है रिफंड

    • बैंक अकाउंट की गलत जानकारी भरने पर टैक्स रिफंड में देरी हो जाती है।
    • रिफंड पाने के लिए कई और दस्तावेज की जरूरत होती है।
    • रिफंड के लिए गलत जानकारी दे देते हैं तब भी हमें रिफंड मिलने में देरी होती है।
    • इसके अलावा अगर टीसीएस और टीडीएस में अंतर आता है तब भी रिफंड का प्रोसेस अंडर प्रोसेस हो जाता है।

    रिफंड न मिलने पर क्या करें

    अगर आपको टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपना मेल चेक करना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए कई बार आयकर विभाग करदाता को मेल करता है। अगर कोई मेल नहीं आता है तो आपको अपना आईटआर स्टेटस चेक करना चाहिए। स्टेटस के जरिये आप जान सकते हैं कि कहीं आपका रिफंड एक्सपायर तो नहीं हो गया है। रिफंड एक्सपायर हो जाने पर आपको रिफंड री-इश्यू के लिए आवेदन देना चाहिए। वहीं, अगर आपको स्टेटस में ‘रिटर्न्ड’ शो हो रहा है तो आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड रिइश्यू के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

    यहां करें शिकायत

    अगर रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर में रिफंड नहीं आता है तो आपको सबसे पहले आईटीआर का स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कारण नहीं बताया गया है तो आप incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप  इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री)  1800-103-4455 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे संपर्क कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।   

     

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