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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बिना किसी प्रूफ के टैक्स छूट क्लेम करना पड़ सकता है भारी, ITR फाइलिंग के बाद आ सकता है नोटिस

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 26 Jun 2023 09:30 PM (IST)

    ITR Filing आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आने में अब बस 1 महीना बचा है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जल्दी ही आईटीआर फाइल कर देना ...और पढ़ें

    ITR File: Claim income tax without proof is illegal
    ITR File: Claim income tax without proof is illegal

     नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। ITR Filing 2023: इनकम टैक्स से रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। आपको इस डेट तक अपनी आईटीआर फाइल कर देना चाहिए।

    इस तारीख के बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको टैक्स छूट पाने के लिए जनवरी या फरवरी में कंपनी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना था। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिये हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

    आप जब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तब आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कर्मचारी इनकम टैक्स के ऐसे एक्ट का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स कटौती के लिए क्लेम करते हैं। कई बार तो वो कुछ दस्तावेज भी जमा नहीं करते हैं। ये काम गैर-कानूनी होता है।

    टैक्स छूट के लिए इस धारा का करते हैं इस्तेमाल

    इनकम टैक्स एक्ट में  80DDB, 80U और 80G सेक्शन के तहत टैक्स छूट लिया जाता है। 80जी सेक्शन में चैरिटी वाले संस्थानों को दान पर 50-100 फीसदी का टैक्स छूट ऑफर किया जाता है। कई बार कर्मचारी इन ही सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 80 यू धारा  शारीरिक रूप से अक्षम टैक्सपेयर्स के लिए होती है। इस धारा के तहत 75 से 1.25 लाख तक की कटौती का लाभ लिया जा सकता है।

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    जब कभी कर्मचारी इस तरह के धारा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इसके तहत रिफंड भी मिल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनके खिलाफ इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। कर्मचारी को  छह महीने या साल भर बाद नोटिस मिल जाता है। ऐसे में अगर करदाता बिना किसी सबूत के क्लेम करते है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

    आपको कभी भी विभाग से कोई जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। आपको बता दें कि जब से एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आया है तब से कोई भी आईटीआर में बदलाव करना या फिर जानकारी छुपाना मुश्किल हो गया है।

    आईटीआर फाइल करना अब मुश्किल

    इनकम टैक्स विभाग ने अब आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस को मुश्किल कर दिया है। इसलिए आपको आईटीआर फाइल करते समय सावधान रहना चाहिए। आपकी एक गलत जानकारी आपके नाम पर नोटिस जारी करवा सकती है। अब रिटर्न फाइल करने में ज्यादा वक्त लगता है। ऐसे में आपको  फॉर्म 16 जल्द से जल्द अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना चाहिए। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न फाइल की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आखिरी तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है।