यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Indian Railway Rule: चलती ट्रेन में हो जाए कुछ ऐसा-वैसा! ऐसे दर्ज करवा सकते हैं FIR
How to lodge FIR in moving train ट्रेन में सफर करते समय कई बार हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई घटना हो जाती है तो ...और पढ़ें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। How to register FIR with IRCTC: अगर आप भी भविष्य में ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम सभी चाहते हैं कि ट्रेन का सफर काफी आनंददायक रहे परंतु कई बार सामान चोरी या फिर सहयात्री से कोई झड़प जैसी कोई घटना हो जाती है तो हमें अब टीटी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
ट्रेन में सफर के दौरान कोई घटना हो जाती है तो हमें सबसे पहले टीटी (TT) से संपर्क करना चाहिए। बता दें कि तीन कोच के लिए एक टीटी को नियुक्त किया जाता है। वहीं, जीआरपी (GRP) या आरपीएफ (RPF) भी ट्रेन में चक्कर लगाते हैं।
आप टीटी से एफआईआर (FIR) का फॉर्म मांग सकते हैं। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी है।
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आप एफआईआर फॉर्म में घटना सं संबंधित सभी जानकारी को भर दें। इसके बाद आप इस फॉर्म को टीटी को सौंप दे। इसके बाद टीटी यह फॉर्म जीआरपी या आरपीएफ को सौंप देंगा और जीआरपी या आरपीएफ द्वारा इसकी जांच शुरू हो जाएगी।
इस तरह कोई भी यात्री चलती ट्रेन में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में यात्री का समय भी बचेगा साथ ही अगर उसका गंतव्य स्टेशन आने वाला है तो वो आसानी से वहां उतर सकता है।
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यहां भी कर सकते हैं शिकायत
आप रेलमदद ऐप (RailMadad App) या वेबसाइट के जरिये भी कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पीएनआर नंबर (PNR Number) और मोबाइल नंबर की डिटेल्स देनी होगी। आप रेलमदद (RailMadad) में अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं।
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इसके अलावा आप 139 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें आपकी शिकायत दर्ज करने के बाद आपके पास टीटी और जीआरपी या आरपीएफ आ जाएगा।
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