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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax Regime 2023: नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने के बाद क्या पुरानी में वापसी है संभव? जानिए क्या है नियम

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Tue, 14 Feb 2023 11:12 AM (IST)

    New Tax Regime 2023 आने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या नई टैक्स रिजीम अपनाने के बाद दोबारा पुरानी टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। आइ ...और पढ़ें

    How to Return from New Regime 2023 to Old Tax Regime
    How to Return from New Regime 2023 to Old Tax Regime

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Tax Regime 2023: भारत में इनकम टैक्स भरने के लिए लोगों को दो तरह की कर प्रणालियों के विकल्प दिए जाते हैं। पहला - पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और दूसरा- नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime)। आम बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें इनकम टैक्स पर 7 लाख रुपये की छूट और 50,000 रुपये की स्टैडर्ड डिडक्शन जैसे बड़े बदलाव हैं।

    ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार नई टैक्स रिजीम में जाने के बाद दोबारा पुरानी टैक्स रिजीम में लौटा जा सकता है। इसके लिए हमने रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी अंकित जैन से बातचीत की है। आइए जानते हैं।

    ये लोग बार-बार बदले सकते हैं टैक्स रिजीम

    नियमों के मुताबिक, ऐसे लोग जिनकी आय का सोर्स बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, वे हर साल अलग टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। यानी किसी भी साल नई टैक्स रिजीम से पुरानी टैक्स रिजीम या फिर पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं।

    इन लोगों को मिलेगा केवल एक बार मौका

    केवल बिजनेस और प्रोफेशन से आय अर्जित करने वाले लोगों को टैक्स रिजीम का चुनाव करने का मौका एक बार ही मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139(1) के तय पहले से ही तय तारीख पर आईटीआई दाखिल कर या फिर फॉर्म 10IE भरकर जीवन में केवल एक बार ही टैक्स रिजीम को बदला जा सकता है।

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    नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम में अंतर

    नई टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को 80C के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती है। 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर ही टैक्स लिया जाता है। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये की आय के बाद से इनकम टैक्स लगता शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ दिया जाता है।

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