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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR filing: क्या होती है Outstanding Tax Demand, रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें सभी बातें

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Tue, 11 Jul 2023 05:00 PM (IST)

    हर साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद देश के सभी करदाताओं को उस वर्ष के दौरान प्राप्त आय पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक होता है। वर्तमान मे ...और पढ़ें

    ITR filing: What is Outstanding Tax Demand, know all the things before filing return
    ITR filing: What is Outstanding Tax Demand, know all the things before filing return

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: हर साल वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद उस वर्ष कमाए हुए आय पर देश के सभी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) फाइल करना जरूरी होता है। वर्तमान में वित्त वर्ष 23 के लिए आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

    आपके आईटीआर जमा करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दिए गए डिटेल को मैच करता है और यदि भुगतान किया गया टैक्स, टैक्सपेयर के बकाया से कम पाया जाता है, तो विभाग 'बकाया कर मांग' (Outstanding Tax Demand) नोटिस जारी करता है।

    आयकर विभाग ने ऐसी मांगों पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक सुविधा दी है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं।

    • सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
    • इसके बाद, सभी बकाया मांगों की सूची देखने के लिए Click Pending Actions पर क्लिक करें। बकाया मांग का जवाब पर क्लिक करें।
    • अगले स्टेप में मांग का भुगतान करने के लिए ‘Pay Now’' पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'Response to Outstanding Amount' पेज पर बकाया मांग का जवाब सबमिट करने के लिए ‘Submit Response’ पर क्लिक करें।

    आप अलग-अलग सिनेरियो के आधार पर संबंधित अनुभाग में जा सकते हैं:

    1. यदि मांग सही है, तो करदाता यह प्रस्तुत कर सकते हैं कि मांग सही है। ऐसे चयन पर, उन्हें e-pay टैक्स पेज पर ले जाया जाएगा, जहां वो टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट सफल होने पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

    2. यदि मांग सही है और करदाता ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है, तो उन्हें ‘Add Challan Details’ पर क्लिक कर चालान का विवरण, भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष), चालान राशि, बीएसआर,कोड, क्रमांक और भुगतान की तारीख जोड़ना चाहिए। इसके बाद उन्हें चालान (पीडीएफ) की एक प्रति अटैचमेंट' पर क्लिक अपलोड कर सेव पर क्लिक करना चाहिए।

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    3. यदि करदाता मांग से असहमत हैं (पूर्ण या आंशिक रूप से), तो उन्हें ‘Add Reasons’ पर क्लिक करना होगा। असहमति के लिए उचित कारणों का चयन करें, और प्रासंगिक विवरण को दर्ज करें। सबमिशन की पुष्टि करने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करें। सफल सबमिशन पर, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सफलता संदेश आपको मिल जाएगा।