सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Refund 2025 कब तक मिलेगा, कैसे करें पता; रिफंड न मिलने पर क्या करें?

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    16 सितंबर आईटीआर फाइलिंग का आखिरी दिन था। इस बात को दो महीने से ज्यादा हो गए हैं। आईटीआर फाइलिंग के बाद सभी टैक्सपेयर्स रिफंड (ITR Refund 2025) का इंत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स लंबे समय से आईटीआर रिफंड (ITR Refund 2025) का इंतजार कर रहे हैं। 16 सितंबर को आईटीआर फाइलिंग करने का आखिरी दिन था। इसके बाद आईटीआर फाइलिंग करने पर टैक्सपेयर्स को पेनल्टी भरनी पड़ती है। विलंबित रिटर्न फाइल करने के भी आखिरी डेट 31 दिसंबर है।

    आईटीआर फाइलिंग के बाद सभी टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी तक कई टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिल पाया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि आपको रिफंड कब तक मिल सकता है। इसे आप स्टेटस के जरिए पता लगा सकते हैं। 

     कैसे करें Income Tax Return Status चेक?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2- अब यहां यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

    स्टेप 3-यहां आपको ई-फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर Income Tax Return पर जाना होगा।

    स्टेप 4- इसके बाद  View Filed Return वाले विकल्प पर क्लिक करें

    स्टेप 5- इस तरह से आप आसानी से रिफंड स्टेटस पता लगा सकते हैं।

     यह भी पढ़ें:- ITR Refund 2025: आपको भी आया है इनकम टैक्स से गलत क्लेम पर नोटिस, अब क्या करें; कैसे करें अपना बचाव?

    रिफंड न मिलने के कारण?

    • गलत डिडक्शन क्लेम करना या इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त गलती करना
    • पैन कार्ड को आधार से लिंक न करना।

     

    • अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत दर्ज की गई हो।

     

     

    • अगर आपके बैंक अकाउंट में दिया गया नाम पैन कार्ड में दिया गया नाम अलग हो।

     

     

    • आईटीआर फाइल का रिफंड प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा लें।

     

     

    • आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको रिफंड Reissue के लिए कहा जा सकता है।

    ITR Refund में देरी, क्या करें?

    अब जानते हैं कि अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर रिफंड मिलने में 1 महीने से ज्यादा हो जाए, तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ये संभव है कि इनकम टैक्स की ओर से आपको Refund Reissue करने के लिए कहा जाए।

    आप नीचे दिए गए स्टेप्स से Refund Reissue कर सकते हैं।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।

    स्टेप 3-फिर Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाएं।

    स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

    स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।

    स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।



    खबरें और भी