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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax : इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

    By Suneel KumarEdited By: Suneel Kumar
    Updated: Sat, 02 Mar 2024 02:30 PM (IST)

    अगर आप पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है और फिर वह आपको नोटिस भी भेज सकता है। फिर चाहे यह गड़ ...और पढ़ें

    ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन करते समय आमदनी से जुड़े जरूरी दस्तावेज पास रखें
    ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन करते समय आमदनी से जुड़े जरूरी दस्तावेज पास रखें

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं। फिर भी उनसे जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि उनके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है।

    हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं।

    कितना कैश जमा कर सकते हैं आप?

    बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट में चाहे जितनी रकम जमा कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का नियम कहता है कि अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है।

    ये रकम एक या एक से अधिक अकाउंट में जमा हो सकती है, जो आपके नाम पर ही खुले होंगे। चूंकि, आप एक लिमिट से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं, तो आयकर विभाग पूछ सकता है कि ये पैसे कहां से आए हैं। उसका मकसद यह जानना होता है कि कहीं पैसे गैरकानूनी तरीके से तो नहीं कमाए गए हैं।

    बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते समय रखें ध्यान

    प्रॉपर्टी खरीदते समय भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपने 30 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ऐसे में आयकर विभाग पैसों के सोर्स के बारे में पूछ सकता है। इससे बचने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

    निवेश पर भी रहती है नजर

    इस वक्त शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड (MF) निवेश के पसंदीदा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट और MF के साथ ही डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 10 लाख या इससे अधिक का ट्रांजैक्शन किया है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है। इस सूरत में भी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहां से आई।

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    क्रेडिट कार्ड बिल पर भी सवाल

    अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो जाता है, तो आपको सजग होने की जरूरत है। अगर आप बिल पेमेंट कैश में करते हैं, तो आपसे पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है। किसी वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपये या इससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो भी पैसों के सोर्स के बारे में सवाल जवाब किया जा सकता है।

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