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    New GST Rates: 22 सितंबर से सस्ती नहीं, महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; देखें लिस्ट

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 09:43 AM (GMT+05:30)

    New GST Rates जीएसटी में हुए रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने जीएसटी में रेट कट किया है। रोजमर्रा से जुड़ी बहुत सी वस्तुए ...और पढ़ें

    New GST Rate: 22 सितंबर से सस्ती नहीं, महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
    New GST Rate: 22 सितंबर से सस्ती नहीं, महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    नई दिल्ली। New GST Rates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को GST में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। जीएसटी 2.0 में दो स्लैब की सरल संरचना अपनाई जाएगी। New GST Rate के तहत, विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40% का हाई टैक्स स्लैब लागू किया गया है। बहुत सी चीजें सस्ती हो रही हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं महंगी भी हो रही है। आज हम आपको उन महंगी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो 22 सितंबर से महंगी हो रही है।

    भारत की जीएसटी व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। New GST Reforms से अब सभी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इनमें अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। कुछ ऐसे उत्पाद जिनका लोग नियमित रूप से उपयोग करते हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी।

    New GST Rates: 22 सितंबर से क्या-क्या हो रहा महंगा?

    40% की ऊपरी दर उन उत्पादों पर लागू होगी जिन्हें सरकार हतोत्साहित करना चाहती है या जिन्हें विलासिता माना जाता है। कोल और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर कर 28% से बढ़कर 40% हो जाएगा।

    चीनी युक्त जूस और ऊर्जा पेय की कीमत भी अधिक होगी, जिससे लंच बॉक्स और शहरी फिटनेस दिनचर्या प्रभावित होगी। पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, जो स्वास्थ्यवर्धक आदतों की ओर एक स्पष्ट संकेत है। लग्जरी मोटरसाइकिलों और महंगी कारों पर भी अब 40% की दर लागू हो गई है, जिससे महत्वाकांक्षी खरीदारों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

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    22 सितंबर से महंगी होने वाली वस्तुएं
    क्रम संख्या वस्तुएं पुरानी GST दर New GST Rates
    1 पान मसाला 28% 40%
    2 सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी (एरेटेड सहित) 28% 40%
    3 अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय 18% 40%
    4 पौधों पर आधारित दूध पेय 18% 40%
    5 कार्बोनेटेड फल पेय 28% 40%
    6 कैफीनयुक्त पेय 28% 40%
    7 कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष (पत्तियों को छोड़कर) 28% 40%
    8 सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट 28% 40%
    9 अन्य निर्मित तंबाकू और विकल्प 28% 40%
    10 तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले) 28% 40%
    11 कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन 5% 18%
    12 लिग्नाइट (जेट को छोड़कर) 5% 18%
    13 पीट (पीट लिटर सहित) 5% 18
    14 मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (DTMO, DMO, पेपरमिंट तेल, स्पीयरमिंट तेल आदि) 12% 18%
    15 बायोडीजल (OMCs को मिश्रण के लिए आपूर्ति को छोड़कर) 12% 18%
    16 मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) 28% 40%
    17 SUV और लक्जरी कारें 28% 40%
    18 रिवॉल्वर और पिस्तौल 28% 40%
    19 विमान (निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर) 28% 40%
    20 यॉट और मनोरंजन जहाज 28% 40%
    GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं।

    टेबल में ऊपर दी गई सभी वस्तुएं 22 सितंबर से महंगी हो जाएंगी। इन वस्तुएं पर सरकार हाई टैक्स वसूलेगी। इनमें से अधिकतर वस्तुएं ऐसी हैं जो विलासिता को बढ़ावा देती हैं।

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