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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 31, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    NPS Rule Change: एनपीएस में करते हैं निवेश तो जान लें ये नए नियम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Mon, 31 Oct 2022 08:30 PM (IST)

    NPS Rule Change पीएफआरडीए और आईआरडीए की ओर से पिछले कुछ समय में एनपीएस के कई नियमों को बदला गया है। इसमें नॉमिनेशन एन्युटी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्रे ...और पढ़ें

    NPS Recent Rule Changes from credit card payment to nomination
    NPS Recent Rule Changes from credit card payment to nomination

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। NPS Rule Change पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA)और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) समय- समय पर नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाते रहते हैं।

    इसके लिए पीएफआरडीए और आईआरडीएआई की ओर से नियमों में भी बदलाव किया जाता रहा है। ऐसे में अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आपको पीएफआरडीए और आईआरडीएआई के द्वारा हाल में बदले गए नियमों को जान लेना चाहिए।

    NPS नॉमिनेशन को लेकर बदला नियम

    पेंशन नियामक की ओर से सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ई- नॉमिनेशन की प्रक्रिया को बदला जा चुका है। नए नियम के मुताबिक, अब नोडल ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह आपके आवेदन को मंजूर या फिर रिजेक्ट कर सकता है। वहीं, अगर नोडल ऑफिसर आपके ई- नॉमिनेशन के आवेदन को लेकर 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका आवेदन अपने आप सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में चला जाएगा और स्वीकार हो जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो गया है।

    मैच्योरिटी पर एन्युटी के लिए नहीं लेना होगा अलग से फॉर्म

    एनपीएस में निवेश को आसान बनाने के उद्देश्य से आरआरडीएआई लगातार नियमों को आसान बनाता रहता है। हाल ही में आरआरडीएआई ने मैच्योरिटी के समय एन्युटी लेने के लिए अगल से फॉर्म भरने के सिस्टम को समाप्त कर दिया है।

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    डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

    पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष पेंशन अथॉरिटी को एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अब जीवन प्रामण सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से आधार से वेरिफाई किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट अपनाने को कहा है।

    क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान

    पीएफआरडीए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 3 अगस्त 2022 से टियर 2 शहरों के एनपीएस खाताधारक अब क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान नहीं कर सकेंगे। हालांकि टियर 1 शहरों के खाताधारकों के लिए ये सुविधा अभी भी उपलब्ध हैं।

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