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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    RBI ने Punjab National Bank, Federal Bank और 2 NBFC पर लगाया आर्थिक जुर्माना; जानिए क्या है वजह

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Fri, 03 Nov 2023 07:12 PM (IST)

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Punjab National Bank Federal Bank Kosamattam Finance और Mercedes-Benz Financial Services पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। आरबी ...और पढ़ें

    RBI ने Punjab National Bank और Federal Bank सहित 4 कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है।
    RBI ने Punjab National Bank और Federal Bank सहित 4 कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए Punjab National Bank, Federal Bank, Kosamattam Finance और Mercedes-Benz Financial Services पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। आइए, जान लेते हैं कि आरबीआई ने इन कंपनियों पर कितनी पेनल्टी लगाई है? 

    RBI ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना   

    आरबीआई के बयान के मुताबिक, पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये, फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये, कोसमट्टम फाइनेंस पर 13.38 लाख रुपये और मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी कंपनियों की अलग-अलग खामियों की वजह से उन पर ये आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। 

     

    क्या है वजह? 

    पंजाब नेशनल बैंक पर उन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिनमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अमान्य मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कुछ खातों पर एसएमएस शुल्क लगाना, कई सावधि जमा खातों में पूर्व-घोषित कार्यक्रम के अनुसार ब्याज दरों का सख्ती से पालन नहीं करना और एमसीएलआर से जुड़े ऋणों में ब्याज रीसेट तिथि निर्दिष्ट करने में विफल होना शामिल है। 

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    फेडरल बैंक को ड्राफ्ट पर खरीदार का नाम शामिल किए बिना 50,000 रुपये और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए दंडित किया गया है। कुछ ऋण खातों में 75 प्रतिशत का ऋण-से-मूल्य अनुपात नहीं बनाए रखने के लिए कोसमट्टम फाइनेंस को दंडित किया गया है।

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    इसके अलावा मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर अपने ग्राहकों की उचित देखभाल नहीं करने और अपने उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की नो योर कस्टमर (KYC) जानकारी को अपडेट नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

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