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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Rent Agreement: किरायेदार के लिए बेहद जरूरी होता है रेंट एग्रीमेंट, इस तरह से कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 30 Jun 2023 07:30 PM (IST)

    Rent Agreement देश में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने मकान में रहे। कई परेशानी की वजह ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपने भी अपना घर या फिर ...और पढ़ें

    Rent Agreement: किरायेदार के लिए बेहद जरूरी होता है रेंट एग्रीमेंट
    Rent Agreement: किरायेदार के लिए बेहद जरूरी होता है रेंट एग्रीमेंट

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने घर में रहे। देश में रेंट पर घर या फ्लैट लेने की तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग एक शहर से दूसरे शहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, ऐसे में वो किराए के मकान की तलाश कर रहे हैं। अगर आपने कोई मकान किराये पर दिया या लिया है तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए। आपको 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    इस एग्रीमेंट में मकान के मालिक और किरायेदार की शर्तें लिखी होती हैं। ये दोनों व्यक्ति ही सहमति के बाद सिग्नेचर करते हैं। इसमें किराया बढ़ाने, रिपेयर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस और अन्य भुगतान जैसे कई जानकारी शामिल होती है।

    रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी

    अगर आप 11 महीने से ज्यादा समय के लिए किरायेदार को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रजिस्टर कराना होगा। इसमें आपको 11 महीने से कम के रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसे आपको अपने घर के पास के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना होता है। इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करने से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। ये एग्रीमेंट दोनों पार्टी के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

    कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

    अभी ऑनलाइन की सुविधा कुछ ही शहरों में मौजूद है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई फिलिंग वेबसाइट (https://efilingigr.maharashtra.gov.in/ereg/)  जाना होगा। यहां आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल बनाने के बाद मकान मालिक को प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होती है। इसमें आपको गांव, तहसील, जिला जैसी तमाम जानकारी देनी होती है।

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    इसको रजिस्टर करने के लिए मकान मालिक और किरायेदार के 2 गवाह की जरूरत होती है। इसके लिए गवाह के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा।