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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 20, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Rules Change 1st January 2023: बैंक लॉकर से लेकर GST तक बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Tue, 20 Dec 2022 05:04 PM (IST)

    Rules Changes 1st January 2023 नए साल की शुरुआत से कई सरकारी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके बार में आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें बैंक लॉकर क ...और पढ़ें

    Rules Changes 1st January 2023 (Jagran File Photo)
    Rules Changes 1st January 2023 (Jagran File Photo)

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 2023 के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। नए साल की शुरुआत में हर साल कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपको जानना जरूरी है, जिससे आपको कोई परेशानी न हो।

    इन बदलावों में बैंक लॉकर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी की ई-इनवायसिंग (GST Invoicing), हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और सीएनजी-पीएनजी की कीमतें शामिल हैं। जनवरी 2023 की पहली तारीख से ये सभी बदलाव लागू हो रहे हैं। आइए जानते हैं।

    बैंक लॉकर के नए नियम

    आरबीआई की ओर से जारी किए बैंक लॉकर के नए नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू होने वाले हैं। इनके लागू होने के बाद बैंक लॉकरों को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे। साथ अगर लॉकर में रखे सामान में कुछ नुकसान होता है, तो फिर बैंक उसके प्रति जिम्मेदार होगा। इसके साथ अगर आपका बैंक में लॉकर है, तो फिर आपको बैंक में 31 दिसंबर तक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके लिए बैंकों की ओर से ग्राहकों को एसएमएस और अन्य माध्यमों से नियमों के बदलाव की जानकारी दे रहे हैं।

    क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

    अगर आप बिल भुगतान और शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की पॉलिसी कुछ बैंकों की ओर से बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को 31 दिसंबर से पहले ही भुना लें।

    जीएसटी ई-इनवायसिंग (GST Invoicing)

    जीएसटी ई-इनवायसिंग (GST Invoicing) या इलेक्ट्रॉनिक बिल को लेकर भी अहम बदलाव होने वाला है। एक जनवरी, 2023 में ई-इनवायसिंग जनरेट करने की सीमा को 20 करोड़ से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पांच से अधिक का व्यापार करने वाले उद्यमियों को जीएसटी पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना होगा।

    खबरें और भी

    हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

    देश के कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2022 है। अगर आप इस तारीख से पहले अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं, तो आपका चालान हो सकता है। हालांकि, इसकी तारीख को राज्य सरकारों की ओर से कई बार बढ़ाया जाता रहा है।

    एलपीजी के दाम

    देश में हर महीने की शुरुआत में सरकार की ओर से एलपीजी के दामों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में एक जनवरी, 2023 को एलपीजी की कीमतों में बदलाव संभव है।

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