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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    सैलरी से लेकर सिनेमा हॉल के टिकट तक देना पड़ता है TDS, नहीं भरने पर रोजाना लगेगी इतनी पेनल्टी

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Wed, 17 May 2023 01:11 PM (IST)

    How to File TDS online टीडीएस काटने के एक महीने के अंदर सरकार के पास जमा करना होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माने का भुगतान करना पड ...और पढ़ें

    TDS tax deducted at source on Salary
    TDS tax deducted at source on Salary

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टैक्स जमा करते समय आपने टीडीएस (TDS) के बारे में जरूर सुना होगा। सैलरी, ब्याज, किसी पेशे से होने वाली कमाई, सिनेमा की टिकट या कमीशन पर टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (Tax Deducted at Source) है। इसका मतलब है कि आय होने के साथ ही टैक्स काट लिया जाता है और सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाता है।

    उदाहरण: अगर आपको किसी पेशे से 1,00,000 की आय हो रही है तो भुगतान करने वाली कंपनी आपको 10 प्रतिशत का टीडीएस काटकर 90,000 रुपये का भुगतान करेगी। ये 10 हजार रुपये सरकार के पास जमा किए जाएगे।

    कैसे जमा कर सकते हैं टीडीएस?

    सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके बाद 'E-File' का चयन करें। फिर इसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करें। इसके फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और फिर 'Let's Get Started' पर क्लिक करें। इसके बाद 'Proceed to E-verify' के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें।

    कब तक जमा कर सकते हैं टीडीएस

    टीडीएस जिस महीने के लिए काटा जाता है, उससे अगले महीने की 7 तारीख तक इसे जमा कराना होता है। वहीं, संपत्ति की खरीद पर काटे गए टीडीएस का भुगतान काटने की तिथि के 30 दिनों के भीतर करना होता है। हालांकि, वित्त वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण मार्च में काटे गए टीडीएस को 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है।

    टीडीएस नहीं भरने पर जुर्माना

    TDS देर से या फिर नहीं जमा करने पर सरकार की ओर से तगड़ जुर्माना लगाया जाता है। यह प्रतिदिन 200 रुपये तक हो सकता है। इस कारण समय से आप अपना टीडीएस जमा करें।

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