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    Pan Card में नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदले, क्या है तरीका; देखें प्रोसेस

    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:19 AM (IST)

    आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी आज जरूरी दस्तावेज बन गया है। इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करने से लेकर ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट खोलने तक हर जगह पैन कार्ड की ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। पैन कार्ड की जरूरत लगभग हर जगह है। इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करने से लेकर ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट खोलने तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। नौकरी में और पैसों से जुड़े हर काम में पैन कार्ड मांगा जाता है।

    अगर पैन कार्ड में दर्ज जानकारी गलत है, तो हम इसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाएंगे या हमें परेशानी आ सकती है। इनकम टैक्स के जरिए आपको पैन कार्ड में बदलाव करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) दो साइट उपलब्ध है। 

    चलिए जानते हैं कि आप इनके जरिए घर बैठे पैन कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं। 

    कैसे बदले नाम,पता और जन्मतिथि?

    • सबसे पहले  एनएसडीएल (NSDL) या UTIITSL (यूटीआईआईटीएसएल) की वेबसाइट पर जाए। 
    • अब यहां Changes/Correction in PAN वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। 
    • इसके बाद आपको यहां कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल दर्ज करनी होगी। 
    • अब आपके लिए 15 अंकों का टोकन नंबर जनरेट होगा। 
    • फिर  जो डिटेल्स आपको बदलनी है, उसे सिलेक्ट कर और सहीं करें। 
    • इसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे एड्रेस प्रूफ,जन्मतिथि का सबूत, फोटो इत्यादि अपलोड कर दें। 
    • अंत में आपको फीस भरकर इसे सबमिट करना होगा। 
    • लास्ट में Acknowledgement स्लिप डाउनलोड करना न भूलें। इस स्लिप से आप बाद मे स्टेटस चेक कर सकते हैं। 

    फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने में क्या मिलेगी सजा?

    अगर कोई फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो उसे यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 3 साल की जेल और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

    इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फर्जी पैन कार्ड बनाने में 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 

    पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी इनकम टैक्स के पास होती है। अगर आप पैसों से जुड़े जरूरी काम के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। 

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    ये दोनों इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इन दोनों को लिंक करना भी जरूरी है। 31 दिसंबर से पहले यानी कल तक आप ये काम फ्री में कर सकते हैं।