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    AGR बकाया पर Vodafone Idea को सुप्रीम कोर्ट से मिली संजीवनी, शेयरों में जबरदस्त उछाल

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार कर सकती ह ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7 फीसदी की तेजी

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7 फीसदी की तेजी

    नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया (Vodafone Idea AGR Dues) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार कर सकती है, कोई कारण नहीं है कि सरकार दोबारा विचार नहीं करे, ये पूरा मामला पॉलिसी से जुड़ा, सरकार इस जो चाहे फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वोडाफोन आइडडिया के शेयरों (Vodafone Idea shares) में जबरदस्त तेजी आ गई है और स्टॉक साढ़े 8 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 10.44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

     उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेनाल्टी और ब्याज को माफ किया जाता है तो कंपनी को 50000 करोड़ का रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे में शेयर 15 रुपये के पार जा सकता है। 

    क्या है AGR बकाया?

    दरअसल, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) आय का वह आँकड़ा है जिसका उपयोग दूरसंचार कंपनियों द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। टेलीकॉम कंपनी और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इस याचिका पर सुनवाई पहले भी कई बार स्थगित की जा चुकी है।

    इससे पहले, केंद्र सरकार ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास चल रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में लगभग 50 प्रतिशत इक्विटी है, जिससे वह कंपनी के अस्तित्व को बचाने में प्रत्यक्ष हितधारक बन गई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग की 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की थी। 

    ये भी पढ़ें- डीमर्जर के बीच वेदांता ने जुटाई 50 करोड़ डॉलर की रकम, कहां खर्च होंगे 44018618100 रुपये, कंपनी ने बताया प्लान

    बता दें कि इस साल की शुरुआत में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। दरअसल, इस याचिका में उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

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