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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax भरने की आखिरी तारीख नजदीक, क्या है ITR-4? किन लोगों को करना होता है जमा

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Tue, 25 Jul 2023 10:30 AM (GMT+05:30)

    ITR-4 उन छोटे बिजनेस को जमा करना होता है जिनकी आय एक वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपये से कम रही है। वहीं एक साल की अवधि में 50 लाख रुपये से कम आय वाले पेश ...और पढ़ें

    ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
    ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: इनकम टैक्स भरना काफी पेचीदा प्रोसेस है। इसमें आय के मुताबिक, आपको फॉर्म का चयन करना होता है। अगर आप आईटीआर के जरिए सही फॉर्म का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इस कारण ये आईटीआर फॉर्म का चयन हमेशा सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

    आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आईटीआर -4 के बारे में जानेंगे कि किन आय वर्ग के लोगों को इस फॉर्म को भरना होता है।

    ITR -4 किन लोगों को भरना होता है?

    आईटीआर-4 उन एचयूएफ (Hindu Undivided Family) के लिए बनाया गया है, जिन्होंने अनुमानित कराधान प्रणाली (Presumptive Taxation Scheme) को चुना होता है। अनुमानित कराधान प्रणाली उन पेशेवरों, छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसर पर लागू होती है, जिनकी आय एक विशिष्ट सीमा (2 करोड़) के नीचे होती है।

    ITR-4 फाइल करने के लिए पात्रता

    • अगर आपने इनकम टैक्स की धारा 44AD,धारा 44ADA और धारा 44AE के तहत अनुमानित कराधान प्रणाली को चुना है तो आईटीआर 4 भर सकते हैं।
    • आईटीआर-4, बिजनेस और पेशेवर जैसे फ्रीलांसर, कंसल्टेंसी और छोटे साइज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की ओर से फाइल किया जा सकता है।
    • आईटीआर-4 उन्हीं छोटे व्यापारियों की ओर से भरा जा सकता है, जिनकी आय एक वर्ष में 2 करोड़ रुपये से कम रही हो। वहीं, जिन पेशेवरों या फ्रीलांसर की आय 50 लाख रुपये से कम है। वे इसे फाइल कर सकते हैं।
    • आईटीआर-4 में इनकम के साथ खर्चें, टर्नओवर आदि का विवरण देना होता है।

    इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 

    इनकम टैक्स की भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। अगर आप इस तारीख से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

     

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