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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    New Tax Slab 2023: आ गया नया टैक्स सिस्टम, जानिए पहले से अब कितना कम पड़ेगा जेब पर असर

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Wed, 01 Feb 2023 12:57 PM (GMT+05:30)

    New Tax Slab Budget 2023-24 बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जनता के लिए राहत की खबर दी है। बजट में टैक्स दरों की सीमा को बढ़ा दिया गया ...और पढ़ें

    New Tax Slab 2023: कॉर्पोरेट कर बजट 2023, टैक्स दरों में मिली छूट
    New Tax Slab 2023: कॉर्पोरेट कर बजट 2023, टैक्स दरों में मिली छूट

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। New Tax Slab Budget 2023 में सरकार ने नए टैक्स स्लैब 2023 (New Tax Slab 2023) की घोषणा कर दी है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए नए टैक्स स्लैब में छूट देने की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक, अब सात लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक यह पांच लाख रुपये तक थी। इससे करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। 

    क्या था पुराना टैक्स स्लैब?

    भारत में अब तक ओल्ड टैक्स स्लैब का इस्तेमाल लिया जा रहा है। इसके तहत आने वाले स्लैब इस तरह हैं-

    • 2.5 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
    • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
    • 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
    • 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है।

    New Tax Slab 2023 

    क्या होगा नया टैक्स स्लैब?

    करों में छूट के साथ अब टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत-

    • 0 से 3  लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
    • 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
    • 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
    • 9  लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसद टैक्स
    • 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की टैक्स
    • 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30  प्रतिशत टैक्स लगता है। 

    कैसे मिलेगा 7 लाख तक के ये में छूट ?

    वैसे तो 6 लाख रुपये तक की ये मे पांच प्रतिशत का टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये की स्टंडर्ड छूट और धारा 80C के तहत करों में छूट ली जा सकती है। इस तरह एक करदाता साथ लाख तक के इनकम में टैक्स देने से बच सकता है।