यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Income Tax Budget 2024: नौकरीपेशा को राहत, 3.75 लाख तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा
Income Tax Slabs Change वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई बड़े एलान कर दिये हैें। आम जनता को राहत के साथ करदाताओं को भी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने ...और पढ़ें

HighLights
- आम बजट में न्यू टैक्स स्लैब की घोषणा की गई।
- न्यू टैक्स रिजीम के Standard Tax Deduction को भी बढ़ा दिया गया।
- न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन की कर कटौती में भी बदलाव हुआ।
पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।
आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
न्यू टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव (Income Tax Slabs Change)

वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा।
7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

टैक्स कटौती में हुआ बदलाव
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। वहीं, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया।
खबरें और भी
यह भी पढ़ें: क्या होता है Angel Tax, सरकार ने खत्म करने का क्यों लिया फैसला
शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका
बजट भाषण में जहां एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े एलान किये गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह 2.50 फीसदी था।
वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को 20 फीसदी कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।
यह भी पढ़ें: बजट भाषण में खूब हुआ टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या है इनका मतलब
