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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Budget 2023: नए बजट में FD और सेविंग को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान, पहले से कितना अधिक होगा मुनाफा

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Thu, 26 Jan 2023 06:51 PM (IST)

    Budget 2023 नए बजट में टैक्स छूट को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही है। सेविंग और एफडी में भी छूट मिलने की संभवना है। बता दें कि 1 फरवरी को वित्तीय मंत ...और पढ़ें

    Budget 2023: Seeking Tax Deduction Under Saving And FD
    Budget 2023: Seeking Tax Deduction Under Saving And FD

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Budget 2023 को पेश करने के लिए अब ही कुछ समय रह गए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को चालू वर्ष का बजट पेश करने वाली हैं। उम्मीद है कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ राहतों का ऐलान हो सकता है। जानकारों का मानना है कि बचत और सावधि जमा (Fixed Deposit-FD) में लगने वाली टैक्स में राहत मिल सकता है। साथ ही, 5 लाख रुपये तक के FD पर मिलने वाले ब्याज को कर-मुक्त किया जा सकता है।

    टैक्स फ्री हो सकते हैं FD के ब्याज

    कहा जा रहा है कि 5 लाख तक की FD पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने कथित तौर पर 5 लाख रुपये तक की FD में कर-मुक्त निवेश करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दिया है। इससे बाकी बचत निवेशों के मुकाबले FD के मांग में तेजी देखी जा सकती है।

    वर्तमान में लगने वाला टैक्स

    मौजूदा समय में एक वित्तीय वर्ष में अगर एफडी पर अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है, तक इसपर TDS लगाया जाता है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।

    नई सीमा लाने की उम्मीद

    उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए सेविंग या एफडी के ब्याज पर लगने वाले टैक्स की सीमा को बढ़ा कर 50,000 रुपये किया गया है।

    धारा 80TTA की बढ़ सकता है दायर

    आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने वाले बैंकों, डाकघरों और सहकारी समितियों के साथ बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 10,000 रुपये तक की कटौती दी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए बजट में सभी तरह के बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को सेक्शन 80TTA के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

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