यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Debit और Credit Card पर इंश्योरेंस कवर का ऐसे उठाएं फायदा, मुश्किल समय में नहीं होगी परेशानी
Debit and Credit Card Insurance Cover डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बैंकों की ओर से एक करोड़ रुपये तक का ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आज के समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा अकाउंट खोलने पर बैंक की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। यह अकाउंट होल्डर को लेनदेन करने के साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराता है। इस इंश्योरेंस कवर में एक्सीडेंटल हॉस्पीटलाइजेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ शामिल होती है।
बैंकों की ओर से सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाता है। आमतौर पर ये इंश्योरेंस कवर 50000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का होता है। हालांकि, ये आपके कार्ड के वेरिएंट पर निर्भर करता है। एक्सीडेंट होने पर कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस का कैसे लें एक्सीडेंट क्लेम
डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर का क्लेम लेने के लिए आपके कार्ड सक्रिय होना चाहिए। साथ ही एक्सीडेंट होने के 90 दिनों के अंदर ही क्लेम के लिए आवेदन कर दिया होना चाहिए।
एक्सीडेंट के मामले में आवेदनकर्ता को इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते समय पोलिस के पास दर्ज की गई शिकायत की कॉपी भी लगानी होती है। वहीं, एक्सीडेंटल हॉस्पीटलाइजेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको हॉस्पीटल और दवाइयों का बिल भी लगाना होगा। यहां इस बात ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर का लाभ आपको तभी मिलेगा, जब आपने पिछले 90 दिनों में अपने कार्ड से कोई लेनदेन किया हो।

अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो कार्ड होल्डर के नॉमिनी को पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और पोलिस रिपोर्ट के साथ मृत व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होगा।
बता दें, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर के लिए कार्डहोल्डर को अगल से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। यह कार्ड की कॉस्ट में शामिल होता है।

