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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 07, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : जानिए क्या हैं इस सरकारी बीमा योजना के फायदे और कैसे करें आवेदन

    By Pawan JayaswalEdited By:
    Updated: Tue, 08 Jun 2021 06:24 AM (IST)

    Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana इस सामाजिक सुरक्षा योजना को सक्रिय करने के लिए खाताधारक को पहले उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉग-इन करना ...और पढ़ें

    Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana P C : Pixabay
    Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana P C : Pixabay

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना समाज के गरीब और निम्न-आय वर्ग के लोगों लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह योजना एक वर्ष के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है। इस योजना का सालाना नवीनीकरण किया जा सकता है। बचत बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु और विकलांगता पर इस योजना में कवर मिलता है। आवेदक के आत्महत्या करने पर परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।

    पात्रता

    • व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • संयुक्त बैंक खाते के मामले में, सभी खाताधारक योजना में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं।
    • एनआरआई भी इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि, किसी भी दावे के मामले में भारतीय मुद्रा में दावा लाभ का भुगतान किया जाएगा।
    • कई बैंकों में खाता होने पर केवल एक बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल हुआ जा सकता है।

    आवेदन

    इस सामाजिक सुरक्षा योजना को सक्रिय करने के लिए खाताधारक को पहले उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉग-इन करना होगा, जहां उसका बचत खाता है और उसके बाद योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर हो सकता है।

    PMSBY के तहत क्या कवर होता है?

    • स्थायी पूर्ण विकलांगता और आकस्मिक मृत्यु के मामले में उपलब्ध जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है।
    • स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में जोखिम कवरेज 1 लाख रुपये है।

    बीमा प्रीमियम

    इस योजना में देय प्रीमियम सभी करों सहित 12 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य है। यह राशि ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से हर साल 1 जून को या उससे पहले ग्राहक के खाते से काट ली जाएगी।

    दुर्घटना कवर को समाप्त या प्रतिबंधित किया जा सकता है

    • जब बीमाधारक 70 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है।
    • अगर बैंक खाता बंद हो जाता है।
    • यदि बीमा को लागू रखने के लिए अकाउंट में अपर्याप्त शेष राशि है

    आप इस योजना को कहां से खरीद सकते हैं?

    यह योजना पहले से ही पीएसजीआईसी और अन्य बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित है। इस योजना के लिए एसएमएस या नेट बैंकिंग के जरिए आवेदन किया जा सकता है। आप आधिकारिक वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने बैंक में जमा करा सकते हैं।

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