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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    रेलवे के Travel Insurance को न करें नजरअंदाज, महज 35 पैसे के प्रीमियम पर ले सकते हैं 10 लाख का कवर

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Sat, 03 Jun 2023 06:51 PM (GMT+05:30)

    रेलवे यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन टिकट करवाते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देता है जिसे ज्यादातर लोग नहीं लेते या फिर उन्हें इसका पता ...और पढ़ें

    Do not ignore the travel insurance of railways, get a cover of 10 lakhs at a premium of Re 1
    Do not ignore the travel insurance of railways, get a cover of 10 lakhs at a premium of Re 1

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: ओडिशा में 3 ट्रेनों के टकराने से हुए हादसे के बाद अब ट्रैवल इंश्योरेंस की बातें होनी शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देता है। जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प दिया जाता है जिसे हम आमतौर पर नजर अंदाज कर देते हैं।

    लेकिन अगर आप ये बीमा ले लेते हैं तो आपको काफी फायदा होता है। यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी होता है या ट्रेन किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करती है।

    1 रुपये से कम की कीमत में मिलता है इंश्योरेंस

    ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय आपको ट्रैवल बीमा की सुविधा दी जाती है लेकिन ज्यादातर यात्री इस सुविधा को नहीं लेते या फिर उन्हें इस बात का पता नहीं होता।

    आपको बता दें कि यह इंश्योरेंस केवल उस यात्रा तक के लिए ही मान्य रहता है जिसके लिए आपने टिकट बुक करवाई है। यह बीमा आपको 1 रुपये से कम की कीमत पर मिल जाता है जिसमें यात्री को 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।

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    नॉमिनी डिटेल जरूर भरे

    अकसर ऐसा होता है कि हम बीमा तो ले लेते हैं लेकिन बीमा कंपनी द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजे गए लिंक पर क्लिक कर नॉमिनी डिटेल नहीं भरते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं करने पर बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे पाएगी।

    अगर यात्रा करते वक्त ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो यात्री को होने वाली नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। लेकिन अगर बीमा में नॉमिनी नहीं होगा तो बीमा क्लेम करने में मुश्किल होगी।

    मृतक के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये

    ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने पर अगर यात्रा की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी 10 लाख रुपये देगी, अगर यात्री पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में भी यात्री को पूरे 10 लाख रुपये मिलेंगे। आगर यात्री आंशिक तौर पर स्थाई विकलांग होता है तो उसे 7.5 लाख रुपये मिलेंगे और घायल होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे।

    4 महीने में क्लेम कर सकते हैं बीमा की रकम

    बीमा की रकम क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन एक्सीडेंट से 4 महीने का वक्त मिलता है ताकि आप अपना बीमा क्लेम कर पाएं। यह क्लेम नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी कर सकता है। आप इस बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर संबंधित दस्तावेज को जमा कर बीमा क्लेम कर सकते हैं।