यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Income Tax में छूट पाने के हैं कई तरीके, अपने लिए चुनें सही प्लान नहीं तो फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान
ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। ज्यादातर ईएलएसएस फंड स्मॉल-कैप से लेकर लार्ज-कैप और विभिन्न क्षेत् ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: निवेशक अपना पैसा ज्यादा और नियमित रिटर्न मिलने की उम्मीद से निवेश करते हैं। इसी वजह से निवेशक वैसे फंड में अपना पैसा लगाना ज्यादा पंसद करते हैं, जहां उन्हें टैक्स में बचत हो सके। बाजार में ऐसे कई निवेश योजनाएं हैं जो ज्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन उन पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।
इसी टैक्स से बचने के लिए बाजार में ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम) फंड की मांग बढ़ती जा रही है। ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। ये टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड योजनाएं आपको धारा 80-सी के तहत 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक आयकर छूट देती हैं।
इनमें भी धारा 80-सी के तहत मिलती है छूट
सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन रिपेमेंट, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाओं में भी आपको इनकम टैक्स की धारा 80-सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

ईएलएसएस फंड का क्या है फायदा ?
धारा 80-सी के तहत अन्य योजनाओं में टैक्स में छूट के बावजूद ईएलएसएस फंड में निवेशक अपना पैसा क्यों डालना चाहते है ? इस सवाल का जवाब ईएलएसएस फंड की विशेषताओं में छिपा है।
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ईएलएसएस फंड इक्विटी में विभिन्न बाजार पूंजीकरणों, विषयों और क्षेत्रों में विविध तरीके से निवेश करता है। इसके तहत न्यूनतम 80% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है। ईएलएसएस फंड में निवेश की कोई अधिकतम अवधि नहीं है। हालांकि, इस फंड में तीन साल की लॉक-इन अवधि है, जिसकी वजह से निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त कर सकते हैं।

