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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax Benefits: वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में मिलते हैं ये लाभ, जानिए डिटेल्स

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 01 Apr 2023 09:29 AM (IST)

    ncome Tax Benefits सरकार टैक्स में आयु के आधार पर कई प्रकार की छूट नागरिकों को देती है। इस रिपोर्ट में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट ...और पढ़ें

    Income tax benefits for Senior Citizens and Super Senior Citizens
    Income tax benefits for Senior Citizens and Super Senior Citizens

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत में 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) और 80 या उससे अधिक के व्यक्ति अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizen) कहा जाता है। सरकार की ओर से उम्र के आधार पर टैक्स में छूट दी जाती है और ये एडवांस टैक्स भरने, टैक्स फाइलिंग, पुरानी टैक्स रिजीम में छूट, बैंक और पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होने वाली ब्याज और अन्य चीजों पर मिलती है।

    आज हम अपने इस लेख में वरिष्ठ नागिरक और अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताने जा रहे हैं।

    पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime)

    पुरानी टैक्स रिजीम में वरिष्ठ नागरिकों की 3,00,000 रुपये तक की आय टैक्स (Income Tax) छूट के दायरे में आती है, जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली 5,00,000 रुपये की आय पर टैक्स छूट होती है।

    टैक्स फाइलिंग (Tax Filing)

    वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग करना जरूरी है। वहीं, अति वरिष्ठ नागरिकों टैक्स ऑफिस में जाकर आईटीआर 1 (सजह) और आईटीआर 4 (सुगम) के जरिए टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

    एडवांस टैक्स पर छूट (Advance Tax Relief)

    आईटी एक्ट के सेक्शन 208 के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10000 रुपये से अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स भरना होता है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स भरने से छूट होती है। यहां शर्त यह है कि मुनाफा व्यापार और पेशे से नहीं होना चाहिए।

    आईटी एक्ट की सेक्शन 194P के तहत रिटर्न फाइलिंग से छूट

    आईटी एक्ट के सेक्शन 194P के तहत 75 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को आईटीआर (ITR) भरने से भी छूट दी जाती है, लेकिन आपकी आय केवल पेंशन और ब्याज से होनी चाहिए।

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