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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR Filing 2023-24: Cryptocurrency से हुई कमाई तो देना होगा पूरा ब्योरा, ITR फाइलिंग से पहले जान लें डिटेल

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Tue, 21 Feb 2023 03:00 PM (GMT+05:30)

    ITR For Cryptocurrency Income Full Process क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने वालों के लिए ITR फॉर्म में इसके इनकम या लॉस का डिटेल देना अब जरूरी हो गया है। ...और पढ़ें

    Cryptocurrency Income Itr: See How To File In ITR Form
    Cryptocurrency Income Itr: See How To File In ITR Form

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी क्रिप्टोकरंसी में निवेश करते हैं तो आपको आकलन वर्ष 2023-24 में ITR फॉर्म में हुए बदलाव के बारे में जानना चाहिए। नए ITR फॉर्म में क्रिप्टोकरंसी निवेश को लेकर एक अलग सेक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें आय की रिपोर्टिंग के लिए एक अलग शेड्यूल होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) के जरिए कमाई करते हैं तो आईटीआर फॉर्म के नए शेड्यूल में इसका विवरण देना होगा। इसलिए, ITR फाइल करने से पहले इसके बारे में पूरी बातें जान लें।

    देना होगा क्रिप्टोकरंसी इनकम का ब्योरा

    ITR के नए शेड्यूल के तहत अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्रिप्टोकरंसी में निवेश से होती है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट कब खरीदा, कब बेचा, खरीद की लागत क्या थी और इसकी बिक्री से आपको कितना फायदा हुआ, इसकी सारी जानकारी आपको देनी होगी। वहीं, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से नुकसान हुआ है तब ऐसी स्थिती में शून्य दर्ज करना होगा।

    इस सेक्शन में आएगा क्रिप्टोकरंसी इनकम

    VDA इनकम जैसे कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाले इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(47) में जोड़ा गया है और इसमें क्रिप्टोकरेंसी, नॉन फंजिबल एसेट और सरकार से नोटिफाई किए गए अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट आते हैं। VDA के लिए लाया गया नया शेड्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा।

    इनकम पर लगता टैक्स

    किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि, अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, वैसे लोग जिनकी वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई हुई होगी वो ITR 1 और ITR 4 का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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