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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax Refund Delayed: रिफंड में क्यों हो रही देरी, कहीं आपने तो नहीं की हैं ऐसी गलतियां

    Updated: Sun, 25 Aug 2024 11:12 AM (IST)

    Income Tax Refund Delayed इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आखिरी तारीख तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं। आईटीआर फाइल करने ...और पढ़ें

    Income Tax Refund Delayed: IT रिफंड में क्यों हो रही है देरी, क्या है वजह
    Income Tax Refund Delayed: IT रिफंड में क्यों हो रही है देरी, क्या है वजह

    HighLights

    1. बीते महीने 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं।
    2. आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आखिरी तारीख तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्स पेयर्स को अपने रिफंड का इंतजार होता है। क्योंकि अब जुलाई के बाद अगस्त का महीना भी खत्म होने जा रहा है तो रिफंड को लेकर हर किसी को बेसब्री से इंतजार है।

    आईटीआर समय से फाइल करने के बाद ही अभी तक रिफंड का इंतजार ही कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की होने वाली है। यहां आपको समझने की जरूरत है कि इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी की कई वजहें हो सकती हैं। इन वजहों को यहां लिस्ट कर रहे हैं-

    इनकम टैक्स रिफंड आने में क्यों हो रही है देर 

    आईटीआर का वेरिफाई न होना

    आईटीआर फाइल करना ही नहीं, बल्कि आईटीआर वेरिफाई करना भी जरूरी है। आधार ओटीपी का इस्तेमाल कर आईटीआर वेरिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाता है तो रिफंड में देरी हो सकती है।

    अकाउंट की डिटेल्स में गलती

    अगर आपने अपने बैंक अकाउंट की गलत जानकारियां दी हैं तो यह भी रिफंड की देरी की वजह हो सकती है। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, माइक्रो कोड या गलत नाम की वजह से ऐसा हो सकता है।

    ये भी पढ़ेंः ITR फाइल करने के बाद कम आए रिफंड तो क्या करें, रिवाइज्ड रिटर्न कब भरना होगा सही

    गलत रिटर्न दाखिल करना

    आईटीआर रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन रिटर्न में किसी तरह की कोई जानकारी अधूरी या गलत होती है तो धारा 139 (9) के तहत नोटिस मिलता है। इस गलती को सुधारने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाता है। ऐसे में यह भी रिफंड में देरी की वजह हो सकता है।

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    ज्यादा राशि

    आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए रिफंड की ज्यादा राशि देरी की वजह बन सकती है। आयकर विभाग ज्यादा राशि के रिफंड की बारीकी से जांच करता है। इसके बाद ही रिफंड को प्रोसस किया जाता है।