यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
NPS Calculator: Pension के लिए एनपीएस है अच्छा ऑप्शन, 1.5 लाख मंथली पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश
NPS for Retirement Planning रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) काफी अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में आप जितना निवेश करते हैं उस ...और पढ़ें

HighLights
- NPS रिटायरमेंट पॉपुलर स्कीम है।
- एनपीएस स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जॉब करने के साथ हमें फ्यूचर सिक्योर करने की टेंशन रहती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को भी टेंशन बनी रहती है। ऐसे में अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं।
एनपीएस में निवेश करके आप मोटा फंड जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपये का पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको बताएंगे कि 1.5 लाख रुपये का मासिक पेंशन पाने के लिए आपको एनपीएस में कितना निवेश करना होगा।
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हर महीने कितना करना होगा निवेश
1.5 लाख रुपये का मासिक पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 7,000 रुपये का निवेश करना होगा। एनपीएस में सालाना करीब 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है। अगर आप 7,000 रुपये का निवेश लगातार 25 साल तक करते हैं तो 25 साल के बाद आप कुल 29,40,000 रुपये का निवेश कर चुके होंगे। इतने निवेश के साथ अगर 12 फीसदी का रिटर्न को जोड़ें तो लगभग 4.54 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा।
इस फंड में से 40 फीसदी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं। बाकी 60 फीसदी बचे फंड का एकमुश्त निकाल सकते हैं । एन्युटी खरीदने के बाद आपको हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये का पेंशन मिलेगा।
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NPS में मिलता है टैक्स बेनिफिट
NPS का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है। एन्युटी खरीदने के लिए आपको एनपीएस फंड में से 40 फीसदी राशि का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा बाकी के बचे 60 फीसदी राशि आप एकमुश्त निकाल सकते हैं। एकमुश्त निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक के एनुअल निवेश पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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