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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Sukanya Samriddhi और PPF Account होल्डर तुरंत करें ये काम, 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 15 Jan 2024 02:44 PM (IST)

    Public Provident Fund और Sukanya Samriddhi Account को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस को मैंटेन रखना अनिवार्य है। अगर 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट में ...और पढ़ें

    31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा इन लोगों का Sukanya Samriddhi अकाउंट
    31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा इन लोगों का Sukanya Samriddhi अकाउंट

     बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मैंटेन करना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर सरकार ने नए नियम भी लागू किये हैं। 31 मार्च 2024 तक अकाउंट होल्डर को इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के मैंटेन रखना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।

    इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए अकाउंटहोल्डर को जुर्माना का भुगतान करना होगा। चलिए, जानते हैं कि इन दोनों अकाउंट में कम से कम कितना पैसा होना चाहिए?

    पीपीएफ

    पीपीएफ अकाउंट धारक को एक साल में कम से कम 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना होगा। इसका मतलब है कि एक वित्त वर्ष में कम से मक 500 रुपये का निवेश करना होगा। अगर अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता है तो खाता बंद हो सकता है।

    वहीं, एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है। इस साल पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मैंटेन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

    अगर 31 मार्च तक अकाउंट में 500 रुपये राशि जमा नहीं होती है तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऐसे में दोबारा अकाउंट को शुरू करने के लिए पेनल्टी देनी होगी। खाताधारक को 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

    इसे ऐसे समझिए कि अगर 2 साल तक अकाउंट इनएक्टिव होता है तो दोबारा एक्टमिव के लिए निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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    मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से अकाउंट इनएक्टिव के साथ खाताधारक को कई और फायदे भी नहीं मिलेंगे। यानी पीपीएफ अकाउंट होल्डर को इनएक्टिव अकाउंट पर कोई लोन नहीं मिलेगा और वह अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।

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    सुकन्या समृद्धि योजना

    सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम बैलेंस 250 रुपये है। इसका मतलब है कि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में 250 रुपये का निवेश करना होता है। अगर इस स्कीम में निवेश नहीं करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाएगा।

    दोबारा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए खाताधारक को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी भरनी होगी आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर के हिसाब से ब्याज देती है।

    सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़की के जन्म लेने के बाद से उसके 10 साल की उम्र से पहले ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने नजदीक के बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं।

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