सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Form 16 के बिना अटक सकता है आपका ITR, जानिए फाइलिंग में किस तरह मिलती है मदद

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Thu, 27 Apr 2023 10:45 AM (IST)

    Income Tax Form 16 ITR Filing के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है फॉर्म 16। ये फॉर्म 16A और 16B के रूप में आता है। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को क ...और पढ़ें

    Tax Deducted at Source Form 16, Filing date and who can file
    Tax Deducted at Source Form 16, Filing date and who can file

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप एक वेतनभोगी है तो आपको नियोक्ता द्वारा इनकम टैक्स भुगतान से पहले फॉर्म 16 (Income Tax Return From 16) जारी किया जाता है। यह एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें कर्मचारी को दिए गए वेतन और उस पर काटे गए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का पूरा ब्योरा दिया जाता है। यह ITR फाइल करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि इसके जरिए करदाता अपने टैक्स की बचत कर सकता है। तो चलिए ITR के लिए उपयोगी इस फॉर्म के बारे में जानते हैं।

    क्या है Form 16

    फॉर्म 16 एक इनकम टैक्स फॉर्म है, जिसका उपयोग कंपनियां अपने वेतनभोगी व्यक्तियों के काटे गए कर यानी कि TDS की जानकारी प्रदान करने के लिए करती हैं। जब किसी कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा फ्रॉम 16 प्रदान किया जाता है, तो इसे उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण के स्रोत के रूप में माना जाता है। Form 16 के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं- फॉर्म 16A और फॉर्म 16B।

    कब जारी होता है फॉर्म 16

    वित्तीय वर्ष में फॉर्म 16 जारी करने की नियत तारीख 15 जून 2023 है। यदि आपके नियोक्ता ने अप्रैल 2022 - मार्च 2023 से टीडीएस काटा है, तो फॉर्म 16 को 15 जून 2023 तक जारी कर दिया जाना चाहिए। इससे आप आयकर विभाग द्वारा दो बार टैक्स कटौती से बच सकते हैं।

    कैसे करें इस फॉर्म को डाउनलोड

    अगर आप एक वेतनभोगी है तो फॉर्म 16 आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है और अगर कंपनी ने इसे जारी नहीं किया है तो इसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं, अगर आपका कोई नियोक्ता नहीं है और आप स्व-रोजगार हैं तो इसके लिए आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके स्टेप नीचे दिए गए हैं-

    खबरें और भी

    • स्टेप 1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाएं।
    • स्टेप 2: होम पेज पर 'फॉर्म्स/डाउनलोड' सेक्शन के तहत आपको 'इनकम टैक्स फॉर्म्स' का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
    • स्टेप 3: पेज को नीचे स्क्रॉल करें, आपको Frequently Used Forms के तहत फॉर्म 16 दिखाई देगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद, आपको 'फॉर्म 16' के तहत 'पीडीएफ' और 'फिलेबल फॉर्म' विकल्प मिलेंगे, जिसे क्लिक करने पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है।