सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax Free Income: इन कमाई पर नहीं लगता कोई टैक्स, जानकारी नहीं रहेगी तो हो जाएगा घाटा

    Updated: Sat, 20 Apr 2024 09:30 AM (IST)

    कई लोगों को लगता है कि हर तरह की कमाई पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आमदनी के स्रोत ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालां ...और पढ़ें

    विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता।
    विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है। इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन, कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं, जिन पर टैक्स नहीं देना होता। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं होता। बस आपको जानकारी होनी चाहिए, यह कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती।

    विरासत या वसीयत में मिली दौलत

    अगर आपको माता-पिता से विरासत में कोई दौलत, जेवरात या नकदी मिलती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता। हालांकि, आपको जो भी संपत्ति है, उससे होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा।

    शादी में मिलने वाला उपहार

    आपको शादी में दोस्त या रिश्तेदारों से जो भी उपहार (Gift) मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन, यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी आज है और आपको छह महीने बाद गिफ्ट मिले, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50 हजार रुपये से अधिक हो, तब भी टैक्स लगेगा।

    पार्टनरशिप फर्म से मिला मुनाफा

    अगर आप किसी कंपनी में साझीदार हैं और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पर कोई रकम मिलती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल, इस रकम पर आपकी पार्टनरशिप वाली फर्म पहले ही टैक्स चुका चुकी होती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ फर्म के मुनाफे पर है। अगर आपको फर्म से सैलरी मिलती है, तो उस टैक्स देना होगा।

    खबरें और भी

    जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी वाली रकम

    अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो क्लेम या मैच्योरिटी वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। हालांकि, शर्त यह है कि पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अस्योर्ड के 10 प्रतिशत से अधिक ना हो। अगर यह इससे अधिक हुआ, तो अतिरिक्त रकम पर टैस्स लगेगा। कुछ मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत तक हो सकती है।

    शेयर या इक्विटी MF से मिला रिटर्न

    अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपये का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस रिटर्न का कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत होती है। हालांकि, इससे अधिक के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगता है।

    यह भी पढ़ें : Retirement Planning: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन बातों का रखें खास ख्याल, बुढ़ापे में सुख से कटेगी जिंदगी