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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax: आयकर विभाग की हिट लिस्ट में नहीं चाहते हैं आना तो इन गलतियों से करें तौबा...

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Thu, 23 Feb 2023 08:13 PM (IST)

    How To Avoid IT Notice अगर आप चाहते हैं कि आयकर विभाग द्वारा आपके ITR फॉर्म की स्पेशन छानबीन न हो तो आपको कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए। इन बातों को ...और पढ़ें

    ITR Filing Tips To Avoid Income Tax Notice, See Details
    ITR Filing Tips To Avoid Income Tax Notice, See Details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Raid:  भारत में बहुत-से लोग टैक्स का भुगतान करते हैं और इस वजह से आयकर विभाग के पास करदाता के आय और व्यय की पूरी जानकारी होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई पर कम से कम टैक्स लगे, लेकिन कई बार ऐसा करने के चक्कर में हम ITR भरते समय कुछ गलतियां कर जाते है और आयकर विभाग के नजर में आ जाते हैं।

    इसके बाद विभाग पुराने रिकॉर्ड की स्क्रूटनी और गहरी छानबीन शुरू करती है। कई बार इनकम टैक्स रेड जैसी खबरें भी सामने आती है। इस वजह से आज हम आपको ITR फाइलिंग के समय होनी वाली चार ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे करदाता आयकर विभाग की हिट लिस्ट में आ सकते हैं।

    ITR फाइल करने से बचना

    ऐसा नहीं है सिर्फ टैक्स भरने वाले लोगों पर ही आयकर विभाग की नजर रहती है। विभाग सभी लोगों के इनकम पर नजर रखता है, जिसकी इनकम ज्यादा हो सकती है। इस वजह से अगर आप निर्धारित टैक्स स्लैब से में आते हैं और अपना ITR फाइल नहीं कर रहे हैं और टैक्स के भुगतान से बचना चाह रहे हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब से कम भी है, लेकिन विदेश में अपने कोई संपत्ति ले रखी है तो आपको ITR में इसका जिक्र करना जरूरी है।

    ITR को गलत तरीके से भरना

    कई बार लोग अनजाने में या जानबुझ कर ITR को गतल तरीके से भरते हैं, ताकि अपने इनकम को कम दिखाया जा सके। ऐसा होने से आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आशंका होने पर अपने फॉर्म की गहरी छानबीन शुरू हो सकती है। इसलिए, अगर आपको सही से आईटीआर फाइल करना नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट की सहायता लें।

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    निवेश से मिलने वाला ब्याज भी आपकी इनकम

    अगर आपने वित्तीय वर्ष में किसी तरह का निवेश कर रखा है तो इससे मिलने वाले ब्याज को आपको ITR में दर्ज करना होगा। बहुत बार सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को लोग छुपा लेते हैं, लेकिन ये निवेश आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए, किसी भी अन्य सोर्स से प्राप्त आय का जिक्र उसमें करें।

    TDS में न करें छेड़छाड़

    बहुत बार ऐसा होता है कि लोग TDS फॉर्म में कुछ अलग रकम लिख देते हैं और भुगतान के समय अलग राशि को भरा जाता है। इस अंतर की वजह से भी आयकर विभाग की नजर आपके फॉर्म पर जाती है। इसलिए, जब आप TDS के लिए फॉर्म भरते तो इसमें सही जानकारी दें।

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