EPFO Updates: नौकरी से निकाले जाने पर कब और कितना निकाल सकते हैं PF, क्या है 12 महीने बेरोजगारी वाला नियम?
EPFO Withdrawl Rules: ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव किया है, जिससे नौकरी छूटने या इस्तीफा देने पर ...और पढ़ें
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EPFO FAQs: नौकरी से निकाले जाने पर कब और कितना निकाल सकते हैं PF, क्या है 12 महीने बेरोजगारी वाला नियम?
HighLights
ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियम काफी सरल बनाए हैं।
नौकरी छूटने पर तुरंत 75% पीएफ निकाल सकते हैं।
बचा 25% पीएफ 12 महीने की बेरोजगारी के बाद।
बिजनेस डेक्स, नई दिल्ली। कई बार लोगों को अपने ही पीएफ अकाउंट (PF Account Withdrawl Rules) से पैसा निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) की ओर से कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे अब पीएफ की निकासी (PF withdrawl with ATM) कई हद तक आसान हो गई है।
ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी वजह से उनकी नौकरी छूट गई है, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर इस केस में वो कैसे और कितना पैसा पीएफ अकाउंट (PF Account Balance Check) से निकाल पाएंगे। आइए इस सवाल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
EPFO में क्या-क्या हुआ बदलाव?
EPFO 3.0 में कई सारे बदलाव हुए हैं। पहले लोगों को पैसा निकालने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब विड्रॉल की पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया गया है। पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग शर्तें और कैटेगरी थीं, जिन्हें अब घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है।
1. इमरजेंसी- इसमें परिवर में किसी गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की हायर एजुकेशन और परिवार में शादी जैसे जरूरी खर्च शामिल हैं।
2. घर की जरूरतें- अगर आपको घर खरीदना है, नया मकान बनवाना है, मकान की मरम्मत करवानी या होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप इस कैटेगरी के तहत निकाल सकते हैं।
3. विशेष परिस्थितियां- ये सबसे खास कैटेगरी है, जिसके तहत सदस्य बिना कोई ठोस वजह बताए भी अपने पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकते हैं।
नौकरी जाने पर कैसे मिलेगा पैसा?
यदि आपकी नौकरी छूट जाती है या आप खुद रिजाइन कर देते हैं, तो बेरोजगार होते ही आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। वहीं का जो बचा हुआ 25% बैलेंस है, वो आप लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाल पाएंगे।
मालूम हो कि पहले लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर पूरा 100 फीसदी पैसा निकालने का प्रावधान था। लेकिन भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नियम में अब बदलाव किया गया है।
ऑनलाइन कैसे निकालें पीएफ?
- सबसे पहले EPFO Member Portal पर जाएं और UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- यहां सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेटेड है।
- 'Online Services' पर क्लिक करके 'Claim (Form-31, 19, 10C)' का विकल्प चुनें।
- इसके बाद अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भरके वेरिफाई करें।
- ध्यान रहे पूर्ण निकासी के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के लिए फॉर्म 10C चुनें।
- जैसे ही पूरा प्रोसेस खत्म होगा, तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट कर दें।
जैसे ही प्रोसेस पूरा और आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही होगी, तो 3-7 वर्किंग डेज में आपका पीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
