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RBI का कड़क नियम: क्रेडिट कार्ड बंद करने में बैंक ने लगाए 7 दिन से ज्यादा, तो आपकी होगी मौज रोज मिलेगें ₹500!

Published: Wed, 02 Sep 2026 03:53 PM (IST)

Credit Card Rule: आरबीआई के नए नियम के अनुसार, बैंक को ग्राहक के क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा।

RBI का कड़क नियम

RBI का कड़क नियम

HighLights

  1. बैंक को 7 दिन में क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा।

  2. देरी पर बैंक प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना देगा।

  3. बकाया शून्य होने पर ही यह नियम लागू।

बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली: अक्सर देखा जाता है कि जब आप कोई नया क्रेडिट कार्ड (Credit Card) लेना चाहते हैं, तो बैंक वाले दिन में 10 बार फोन करते हैं। लेकिन जब आप उसी कार्ड को हमेशा के लिए बंद (Close/Cancel) करवाने जाते हैं, तो बैंक अक्सर आनाकानी करते हैं, आपको तरह-तरह के लालच देते हैं और हफ्तों तक आपको चक्कर कटवाते हैं।

अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं या भविष्य में अपना कार्ड बंद करवाने वाले हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का यह बेहद सख्त और काम का नियम आपको जरूर जानना चाहिए। RBI के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक आपका क्रेडिट कार्ड समय पर बंद नहीं करता है, तो उसे अपनी जेब से आपको हर दिन ₹500 का जुर्माना (Compensation) देना होगा।

क्या है RBI का '7 दिन' वाला नियम?

आरबीआई (RBI) की 'मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड' की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई भी ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बंद करने की औपचारिक रिक्वेस्ट (Request) डालता है, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को 7 वर्किंग डेज (7 कार्य दिवसों) के भीतर उस कार्ड को अनिवार्य रूप से बंद करना ही होगा।
इतना ही नहीं, कार्ड बंद करने के बाद बैंक को SMS या रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए ग्राहक को इसकी कन्फर्मेशन (Confirmation) भी देनी होगी।

कैसे मिलेगा ₹500 प्रतिदिन का हर्जाना?

अगर बैंक 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड बंद करने में विफल रहता है, तो 8वें दिन से पेनल्टी मीटर चालू हो जाएगा और बैंक को ग्राहक को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

मान लीजिए आपने 1 तारीख को अपने सारे बिल चुकाकर कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट डाली। 7 तारीख तक बैंक को यह कार्ड हर हाल में बंद करना था। लेकिन बैंक ने लापरवाही की और 12 तारीख को कार्ड बंद किया। यानी बैंक ने 5 दिन की देरी की।
ऐसे में RBI के नियम के तहत बैंक को हर्जाने के रूप में आपको ₹2500 (5 दिन x ₹500) का भुगतान करना होगा।

हर्जाना पाने के लिए ये 2 शर्तें पूरी होना है जरूरी:

इस नियम का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एक जिम्मेदार ग्राहक के तौर पर ये शर्तें पूरी करेंगे

1. कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट डालते समय आपके कार्ड पर कोई भी पेंडिंग बिल, ईएमआई (EMI), या लेट फीस बाकी नहीं होनी चाहिए। बकाया शून्य (Zero) होने पर ही यह 7 दिन का नियम लागू होगा।
2. आपने कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट कब और कैसे दी, इसका प्रूफ यानी रेफरेंस नंबर (Reference/Service Request Number) या ईमेल का स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखें।

क्या करें अगर बैंक हर्जाना न दे?

अगर बैंक 7 दिन से ज्यादा समय लेता है और आपको ₹500 प्रतिदिन का हर्जाना देने से मना करता है, तो आप बिना किसी वकील या फीस के सीधे RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर जाकर बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI ऐसे मामलों में बैंकों पर भारी जुर्माना लगाता है।

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