Wrong UPI Transaction: UPI से पेमेंट करते वक्त हो गई गलती? घबराएं नहीं, इस तरह चुटकियों में वापस मिलेगी पूरी रकम
UPI Trasaction: यूपीआई से गलत व्यक्ति को भुगतान होने पर घबराने की जरूरत नहीं है; आपका पैसा वापस मिल सकता ...और पढ़ें

Wrong UPI Transaction: UPI से पेमेंट करते वक्त हो गई गलती? घबराएं नहीं, इस तरह चुटकियों में वापस मिलेगी पूरी रकम
HighLights
सबसे पहले संबंधित यूपीआई ऐप पर शिकायत दर्ज करें।
अपने बैंक के कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें।
NPCI पोर्टल और RBI लोकपाल की मदद लें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल युग में फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे पेमेंट एप हमारे जीवन का काफी अहम हिस्सा हैं। चाहें आप नुक्कड़ पर चाय पीएं या किसी मॉल में शॉपिंग करें, आप अक्सर यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment failed) करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप गलती से किसी और यूपीआई पर पेमेंट कर दें तो क्या होगा? क्या आपका पैसा डूब जाएगा या फिर वापस आ जाएगा? चलिए आज इसी बात के बारे में विस्तार से समझते हैं।
क्या वापस नहीं आएंगे पैसे?
बिल्कुल नहीं। अगर आपने किसी गलत यूपीआई पर पेमेंट कर दिया तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। हालांकि जब आप यूपीआई पिन (UPI PIN) दर्ज करके पेमेंट करते हैं, तो उसे आपकी सहमति से हुआ ट्रांजैक्शन (UPI Transaction) माना जाता है। इसलिए बैंक इसे अपने आप (Auto-Reverse) वापस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप समय रहते सही कदम उठाएं, तो आपके पैसे वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
सबसे पहले क्या करें:
सबसे पहले आपने जिस एप (PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM आदि) से ट्रांजैक्शन किया है उससे चेक करें तो वो पूरा चुका है या फिर पेंडिंग या प्रोसेसिंग में दिखाई दे रहा है। अगर ट्रांजैक्शन बाद में फेल हो जाए तो पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट सफल हुआ है, तो:
1. सबसे पहले ऐप और बैंक में करें शिकायत: जिस यूपीआई ऐप से आपने पेमेंट किया है, उसके Help & Support, Raise Dispute या Complaint सेक्शन में जाएं और उस ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज करें।
2. बैंक से संपर्क करें: इसके तुरंत बाद अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें या अपनी होम ब्रांच जाएं। बैंक को अपनी UPI Transaction ID, तारीख, समय और पेमेंट का स्क्रीनशॉट दें। बैंक उस व्यक्ति के बैंक से संपर्क करके पैसे वापस भेजने का अनुरोध करेगा।
3. NPCI पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत: अगर आपको यूपीआई एप या बैंक से तुरंत राहत नहीं मिलती है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की आधिकारिक वेबसाइट npci.org.in पर जाएं। वहां 'Dispute Redressal Mechanism' में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. RBI के लोकपाल (Ombudsman) की लें मदद: अगर 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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