सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax Savings Tips: इस सरकारी योजना में निवेश करने पर मिलती है दो लाख रुपये तक टैक्स छूट, ऐसे उठाएं फायदा

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 21 Jan 2023 05:30 PM (IST)

    Tax Savings Tips National Pension System रिटायरमेंट फंड जमा करने के साथ टैक्स का बोझ कम करने का भी एक अच्छा विकल्प है। इस योजना में आप दो लाख रुपये तक ...और पढ़ें

    National Pension System NPS Tax benefits under 80C and 80CCD
    National Pension System NPS Tax benefits under 80C and 80CCD

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Tax Savings Tips वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने में कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक टैक्स प्लंनिंग नहीं की है। उनके लिए यह टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। इसके बाद आप शायद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में हम आपको टैक्स बचत करने की ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप आसानी से अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा रिटायरमेंट फंड भी जमा कर सकते हैं।

    ये योजना नेशनल पेंशन फंड (National Pension System- NPS) है, जोकि सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है। इसमें निवेशक टियर 1 और टियर 2 दो प्रकार के अकाउंट खोले सकते हैं। इसमें जमा होने वाला पैसा सरकारी बॉन्ड, इक्विटी मार्केट और डेट में निवेश किया जाता है। टियर 1 एक पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 इंवेस्टमेंट अकाउंट होता है।

    NPS के फायदे

    NPS के कई फायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट के साथ टैक्स की बचत करना है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोगों के अतिरिक्त बेनिफिट दिया जाता है।

    टैक्स बेनिफिट

    एनपीएस में एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये का योगदान टैक्स फ्री होता है। 1.50 लाख रुपये की छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत दी जाती है। इसके अलावा एनपीएस के टियर 1 खाते में योगदान देने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट 80CCD (1B) के तहत दी जाती है। इस तरह आप एनपीएस में निवेश कर आप दो लाख तक की छूट का लाभ ले सकते हैं।

    कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए कर लाभ

    कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों को एनपीएस में योगदान देने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के लिए एनपीएस में दिए जाने वाले अंशदान को बिना किसी मौद्रिक सीमा के टैक्सेबल आय में से काटा जाता है। हालांकि यह वेतन का 10 प्रतिशत के अधिक नहीं होना चाहिए।

    खबरें और भी

    कौन-कौन खोल सकता है NPS अकाउंट

    एनपीएस में 18 से 65 वर्ष का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खोल सकते हैं।

    ये भी पढ़ें-

    दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए Mukesh Ambani, क्या है Gautam Adani की पोजीशन

    Social Media Influencers को झूठा प्रचार करना पड़ सकता है भारी, नए नियम नहीं माने तो लगेगा 50 लाख का जुर्माना