सिगरेट पर नए टैक्स के एलान से 6.5% तक टूटे ITC और गोडफ्रे फिलिप्स के शेयर, 1 फरवरी से लागू होगी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी
सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Additional Excise Duty on Cigarettes) और पान मसाले पर नया सेस लगाने की घोषणा की है। इस ख ...और पढ़ें

ITC और गोडफ्रे फिलिप्स के शेयर में 6.5 फीसदी की गिरावट
HighLights
1 फरवरी 2026 से तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
पान मसाले पर नया सेस, सिगरेट शेयरों में गिरावट
आईटीसी-गोडफ्रे फिलिप्स के शेयर गिरे
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को एलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (Additional Excise Duty on Cigarettes) लगाई जाएगी। साथ ही पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा। इस खबर से आज गुरुवार को सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दिख रही है। इनमें आईटीसी और गोडफ्रे फिलिप्स (Cigarette Companies Stocks) शामिल हैं।
कितनी आई सिगरेट शेयरों में गिरावट?
आईटीसी और गोडफ्रे फिलिप्स दोनों के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। करीब साढ़े 9 बजे BSE पर आईटीसी का शेयर 13.45 रुपये या 3.34 फीसदी गिरकर 389.55 रुपये पर है, जबकि गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया का शेयर 182.30 रुपये या 6.60 फीसदी गिरकर 2,580 रुपये पर आ गया है।
जीएसटी के अलावा लगेंगे नए टैक्स
तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स GST रेट के अलावा लगाए जाएंगे और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे नुकसानदायक सामानों पर लगाया जा रहा है। सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40% GST रेट लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा।
हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगेगा
बता दें कि पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगेगा। तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी नोटिफाई कर दिया है।
इससे पले संसद ने दिसंबर में दो बिलों को मंजूरी दी थी। उन बिलों में पान मसाला बनाने पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने बुधवार को इन टैक्सों के लागू होने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित करने का एलान किया है। मौजूदा GST कंपनसेशन सेस, जो अभी अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है, 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा।
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