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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax का e-Portal कुछ घंटों के लिए रहा डाउन, अब सामान्य हुई सेवाएं

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 10 Jun 2023 01:53 PM (IST)

    Income Tax Website इनकम टैक्स की वेबसाइट रखरखाव के चलते कुछ घंटों के लिए डाउन थी। हालांकि अब सभी सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। इनकम टैक्स के द्वारा ...और पढ़ें

    इनकम टैक्स के ई-पोर्टल पर अब सभी सेवाएं सामान्य हो चुकी हैं।
    इनकम टैक्स के ई-पोर्टल पर अब सभी सेवाएं सामान्य हो चुकी हैं।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इमकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-पोर्टल 10 जून शनिवार को 11:30 तक के लिए डाउन रहा था। वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की एक्टीविटी देखने को नहीं मिली। हालांकि, सुबह 11:30 बजे सभी प्रकार की सेवाएं सामान्य हो गई।

    वेबसाइट में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई थी। इनकम टैक्स का पोर्टल 11:30 बजे के बाद से सामान्य कार्य कर रहा है।

    2021 में लॉन्च हुआ था नया टैक्स पोर्टल

    इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट 2021 में लॉन्च की गई थी। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकता है।

    इस पोर्टल पर कौन-कौन सी मिलती हैं सेवाएं

    इनकम ई-पोर्टल के जरिए कोई भी टैक्सपेयर आईटीआर भरने के साथ, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक, ऑडिट रिपोर्ट, ई-वेरीफाई आईटीआर, 26ASफॉर्म को देख, टैक्स ये जुड़ी शिकायत जमा, ई-आईटीआर वेरिफाई, ई-प्रोसिडिंग, आईटीआर में बदलाव, रिफंड के लिए आवेदन और इसके साथ अनपेड इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए भी आप इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

    इनकम टैक्स भरने की तारीख?

    ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट करने का आवश्यकता नहीं होती हैं, उनके लिए इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है। आयकर विभाग की ओर से इसके लिए ऑनलाइन आईटीआर 1 और 4 जारी कर दिए गए हैं।

    ITR 1: इसे वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा 50 लाख रुपये की आय तक इनकम टैक्स भरने के लिए उपयोग किया जाता है। वेतन, प्रॉपर्टी, किराए, पेंशन, ब्याज और कृषि (5,000 रुपये तक की इनकम) से होती है। इसे सहज फॉर्म कहा जाता है।

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    ITR- 4: व्यक्तिगत, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म की ओर से आयकर भरने के लिए इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसमें आय की कोई सीमा नहीं होती है। इसे भरने के लिए आपको भारत का निवासी चाहिए और आय किसी व्यवसाय और पेशे से होनी चाहिए। इसे सुगम फॉर्म भी कहा जाता है।