प्रौढ़ शिक्षा की पांचवीं की मार्कशीट भी सरकारी नौकरी के लिए मान्य, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रौढ़ शिक्षा मिशन की पांचवीं की मार्कशीट सरकारी नौकरी के लिए राज्य शिक्षा विभाग के प्रमाण पत्र के बराबर है। ...और पढ़ें
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
HighLights
प्रौढ़ शिक्षा की पांचवीं मार्कशीट सरकारी नौकरी के लिए मान्य।
हाई कोर्ट ने महिला सफाईकर्मी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया।
तत्काल बहाली और 40% पिछला वेतन देने का आदेश।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा मिशन के तहत जारी की गई कक्षा पांचवीं की मार्कशीट राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के समकक्ष है।
इस आधार पर हाई कोर्ट ने एक महिला सफाईकर्मी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराते हुए उसे सेवा में तुरंत बहाल करने और 40 फीसदी पिछला वेतन देने का आदेश दिया है। मामला, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है।
प्रौढ़ शिक्षा की पांचवीं मार्कशीट सरकारी नौकरी में मान्य
याचिकाकर्ता लता कोर्राम ने वर्ष 2014 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण' से कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
योग्यता के आधार पर चयन होने के बाद नौ मई 2022 को उन्हें सफाईकर्मी के पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने 18 मई 2022 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली।
बाद में तीन माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर ने इस प्रमाण पत्र को निर्धारित पात्रता के समकक्ष न बताते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया था।
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