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अभिषेक पोरेल को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज; 14 दिन तक जेल में रहना होगा

Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:49 PM (IST)

चिनसुराह कोर्ट ने बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की जमानत याचिका शुक्रवार, 14 अगस्त को खारिज कर दी।

अभिषेक पोरेल

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। चिनसुराह कोर्ट ने बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की जमानत याचिका शुक्रवार, 14 अगस्त को खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोगरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में पोरेल को गिरफ्तार किया था।

मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत

उन्हें सबसे पहले 11 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 23 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज बंगाल और IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। वह 23 जून से जांच के दायरे में हैं। उस दिन कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

FIR दर्ज नहीं कराई गई थी

सूत्रों के मुताबिक, दोनों साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे। शादी करने का प्लान बना चुके थे और साथ में विदेश यात्रा भी कर चुके थे। करीब 18 महीने पहले उनके बीच हुए झगड़े में पुलिस को दखल देना पड़ा था, हालांकि तब कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई थी।

गिरफ्तार करने का आदेश दिया

पुलिस कई बार पोरेल के चंदननगर स्थित घर गई, लेकिन उसका पता नहीं लगा सकी। बाद में शिकायतकर्ता कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची, जिसने मोगरा पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पोरेल को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शुरुआती पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया गया और अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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